जयपुर: प्रदेश में कोरोना से जारी क़हर के बीच राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अब सख़्ती के मोड में आ गई है. राज्य के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करके खाद्य सामग्री और जरूरी सामान की चीजों की सभी दुकानों के खुलने का समय घटा दिया है. अब अनुमति प्राप्त दुकानें सुबह केवल सात बजे से ग्यारह बजे तक 4 घंटे ही खुलेंगी.


इस बीच राजस्थान में शुक्रवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के रिकॉर्ड 15,398 नए मामले आए जिन्हें मिलाकर संक्रमितों की अब तक की कुल संख्या 4,83,273 हो गई है. वहीं, 64 और मरीजों की मौत हो जाने से राज्‍य में इस महामारी से अब तक 3453 लोगों की जान जा चुकी है.


नई गाइडलाइन्स 25 अप्रैल से लागू होंगी. 26 अप्रैल से निजी वाहनों में एक जिले से, दूसरे जिले में यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा. केवल बसों से यात्रा की जा सकेगी. अति आवश्यक सेवाओं को छोड़ निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. पूरे प्रदेश में यह प्रतिबंध लागू होगा. एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा के लिए केवल सार्वजनिक परिवहन की बसों को ही अनुमति होगी. बसों में भी 50 फीसदी यात्री ही बैठ सकेंगे.


विभिन्न दुकानों के खुलने का समय 
जारी की गई नई गाइडलाइन में कृषि कार्यों से जुड़ी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. बीज भंडार और कीटनाशक सहित कृषि से जुड़े सामान बेचने वाली दुकानों को सप्ताह में केवल दो दिन सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है.


नई गाइडलाइन के मुताबिक फल और सब्ज़ी की मंडियां, दुकानें और फुटकर ठेलों को सुबह 6 से 11 बजे तक ही बिक्री की अनुमति होगी. खाद्य पदार्थों से जुड़ी दुकानों को सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे और शनिवार-रविवार को सुबह 6 से शाम 5 बजे खोलने की अनुमति होगी. डेयरी बूथ और दूध के आऊटलेट्स दो पारियों सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खोले जा सकेंगे.


गाइडलाइन में पेट्रोल और डीज़ल लेने के लिए निजी वाहनों की समय सीमा भी तय की गई है. इसके मुताबिक़ निजी वाहन सुबह सात बजे से दोपहर बारह बजे तक ही पेट्रोल और डीज़ल भरवा सकेंगे. दोपहर बारह बजे के बाद किसी निजी वाहन को पेट्रोल पंप से पेट्रो उत्पाद नहीं बेचे जा सकेंगे.


वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा
प्रदेश में एक सप्ताह पहले लागू किया गया वीकेंड कर्फ़्यू जारी रहेगा. ये शुक्रवार शाम से प्रभावी होकर सोमवार सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान अति आवश्यक सेवा से जुड़े वाहन के अलावा अन्य वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.


इसी तरह राज्य में आपातकाल श्रेणी के दफ़्तरों के अलावा अन्य सभी कार्यालयों को बंद रखा जाएगा. यदि किसी दफ़्तर में कोई कर्मचारी कोरोना संक्रमित आता है तो वो दफ़्तर अगले 72 घटों के लिए बंद कर दिया जाएगा.


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