Yusuf Pathan Allegations on Gujrat Government:  टीएमसी सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने गुजरात सरकार पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. वडोदरा मुंसिपल कॉरपोरेशन की ओर से यूसुफ पठान को अतिक्रमण का नोटिस मिला था, जिसके बाद उन्होंने से आरोप लगाए हैं. इस मामले को लेकर यूसुफ पठान ने हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है. तो वहीं गुजरात हाई कोर्ट में टीएमसी को नोटिस भेज कर इसका स्पष्टीकरण भी मांग लिया. 


कुछ दिनों पहले यूसुफ पठान को बड़ोदरा नगर निगम की सरकारी जमीन खाली करने का नोटिस मिला था. बस इसी को लेकर यूसुफ पठान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और उन्होंने बताया कि कि उन्होंने साल 2012 में ही नगर निगम को जमीन लेने के लिए आवेदन दिया था. और साल 2014 में निगम द्वारा अलग प्रस्ताव लाकर उसे राज्य सरकार को भेज दिया. 


मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही - यूसुफ पठान


इसको लेकर हाई कोर्ट ने पूछा कि 10 साल तक उनके द्वारा कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया तो उन्होंने कहा कि मैं हाल ही में लोकसभा चुनाव में चुना गया हूं और मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैं दूसरी पार्टी से चुना गया हूं. पठान ने कहा कि पिछले 10 साल से कुछ नहीं किया गया और अचानक चुनाव परिणाम के बाद 6 जून को एक नोटिस भेज दिया. 


कहा- ये VMC की जमीन है राज्य सरकार की नहीं 


उन्होंने आगे कहा कि निगम के प्रस्ताव के बाद फिर से उसे राज्य सरकार भेजा गया, जो जरूरी नहीं है, क्योंकि यह नगर निगम की जमीन है, राज्य सरकार की नहीं. अगर हमने इसे नहीं हटाया तो सीधे बुलडोजर आएगा. 


यह है मामला 


भारतीय पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान को 6 जून को सरकारी जमीन से कब्जे को हटाने के लिए नोटिस भेजा था. इसके बाद नगर निगम के पूर्व पार्षद के द्वारा इस जमीन पर कथित तौर पर किए गए कब्जे को अवैध बताते हुए नगर निगम से एक्शन लेने की मांग की थी. इसके बाद यूसुफ पठान को नोटिस भेजा गया था. 


आदेश देने के पहले कर लिया था अतिक्रमण


बता दे कि यूसुफ पठान ने 2012 में एक जमीन को लेकर आवेदन किया था, जिसको वडोदरा नगर निगम ने मंजूर कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने जमीन कि इस बिक्री को खारिज कर दिया था. सरकार द्वारा बड़ोदरा निगम को जमीन घेरने के आदेश दिए गए थे, लेकिन तब तक यूसुफ पठान ने उसे जगह को कब्जा लिया था. इसके बाद ही उन्हें यह नोटिस भेजा गया.


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