Saket Gokhale Denied Bail: गुजरात में अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रवक्ता साकेत गोखले (Saket Gokhale) की जमानत अर्जी खारिज कर दी. पुलिस ने साकेत गोखले को क्राउडफंडिंग (Crowdfunding) के कथित 'दुरुपयोग' के आरोप में गिरफ्तार किया था. यह मामला विगत दिसंबर महीने में सामने आया था.


साकेत गोखले ने राहत पाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी. हालांकि शुक्रवार, 13 जनवरी को कोर्ट ने साकेत की जमानत याचिका खारिज कर दी. बता दें कि अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने साकेत गोखले को 30 दिसंबर 2022 को दिल्ली से गिरफ्तार किया था. पहले उन्हें पुलिस हिरासत (रिमांड) में लिया गया था. उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.


सरकारी कर्मचारी ने दर्ज कराई थी शिकायत


पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, साकेत गोखले के बारे में अहमदाबाद के एक निवासी ने शिकायत दर्ज कराई थी. जिसने ऑनलाइन मोड के माध्यम से गोखले को 500 रुपये डोनेट करने का दावा किया था. इस पर गोखले की ओर से कहा गया कि शिकायतकर्ता एक सरकारी कर्मचारी है. गोखले ने कहा, 'मेरे खिलाफ यह एफआईआर द्वेष के कारण दर्ज की गई.' मगर, कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी.


मोरबी हादसे के बाद भी हुई थी गिरफ्तारी


जमानत खारिज होना तृणमूल के नेता के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी है. साकेत का नाम मोरबी हादसे में भी आया था, उन्हें अब तक पुलिस कई बार गिरफ्तार कर चुकी है.


PM मोदी की खबर शेयर कर मुश्किल में फंसे थे


साकेत ने पिछले साल 1 दिसंबर को सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत प्राप्त एक सूचना पर आधारित खबर शेयर की थी. जिसमें कहा गया कि पुल गिरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोरबी यात्रा पर 30 करोड़ रुपये का खर्च आया था. हालांकि, सूचना कार्यालय ने ट्वीट कर उसे फर्जी खबर बताया. साकेत को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया था.


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