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ऑनलाइन बिकने वाले प्रोडेक्ट्स पर MRP सहित दूसरे कई ब्यौरे देना हुआ अनिवार्य
मंत्रालय को ऑनलाइन बेचे जाने वाले उत्पादों के पैकेट पर समुचित सूचनाएं नहीं होने की काफी शिकायतें मिली थीं, जिसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है.
नई दिल्लीः ऑनलाइन उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए केंद्र ने आज से ई-कामर्स कंपनियों के द्वारा बेचे जाने वाले सभी उत्पादों पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) देना अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा ई-कामर्स प्रोडेक्ट्स पर दूसरी जानकारी भी देनी होगी जैसे कि एक्सपायरी डेट और कस्टमर केयर का भी ब्यौरा देना होगा.
शिकायतें मिलने के बाद उठाया कदम
मंत्रालय ने कहा कि ऐसे चिकित्सा उपकरण जिन्हें दवाई के रूप में माना गया है उन्हें भी इन नियमों के दायरे में लाया गया है. अभी तक ऑनलाइन बेचे जाने वाले सामान पर सिर्फ एमआरपी ही छपा होता था. मंत्रालय को ऑनलाइन बेचे जाने वाले उत्पादों के पैकेट पर समुचित सूचनाएं नहीं होने की काफी शिकायतें मिली थीं, जिसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है.
संशोधनों के तहत ई-कामर्स (ऑनलाइन) प्लेटफार्म पर बेचे जाने वाले सामान पर नियमों के तहत ब्योरा देना होगा.
- एमआरपी के अलावा कंपनियों को विनिर्माण की तारीख (मैन्युफैक्चरिंग डेट), एक्सपायरी डेट, शुद्ध मात्रा, देश और कस्टमर केयर का ब्योरा देना होगा.
- मंत्रालय ने कहा कि इस घोषणा के लिए छापे जाने वाले शब्दों और अंकों का आकार बढ़ाया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को इन्हें पढ़ने में आसानी होगी.
- कोई भी व्यक्ति एक जैसे पैकेटबंद सामान के लिए अलग-अलग एमआरपी की घोषणा नहीं कर सकता.
- इसके अलावा सरकार ने शुद्ध मात्रा की जांच को अधिक वैज्ञानिक बनाया है. वहीं बारकोड-क्यूआर कोडिंग की इजाजत स्वैच्छिक आधार पर दी गई है.
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