(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
दिशा रवि केस: मीडिया ट्रायल रोकने से दिल्ली HC का इनकार, कहा- फ्री स्पीच में संतुलन जरूरी
दिशा रवि की याचिका में मांग की गई थी कि मीडिया ट्राई की वजह से दिशा रवि की छवि को नुकसान पहुंच रहा है. लिहाज़ा उस पर रोक लगाई जाए.हाई कोर्ट ने कहा- मीडिया से उसके सोर्स के बारे में नहीं पूछ सकते, लेकिन निजता का अधिकार, फ़्री स्पीच और देश की संप्रभुता में संतुलन करना जरूरी है.
नई दिल्ली: ग्रेटा थनबर्ग टूल किट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी पर हंगामा जारी है. आज इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. दिशा के वकील ने याचिका में मीडिया ट्रायल रोकने की मांग की थी. लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने मीडिया ट्रायल रोकने से इनकार कर दिया है. हालांकि हाई कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को सनसनीखेज ना बनाया जाए और ऐसी खबर ने दिखाई जाएं, जिससे जांच और आरोपी के अधिकार प्रभावित न हो. जानिए हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा है.
आरोपी के अधिकार प्रभावित ना हो- हाई कोर्ट
हाई कोर्ट ने कहा, ‘’हम मीडिया से उसके सोर्स के बारे में नहीं पूछ सकते, लेकिन जानकारी सही होना भी जरूरी है. निजता का अधिकार, फ़्री स्पीच और देश की संप्रभुता में संतुलन करना जरूरी है. इस मामले में फिलहाल चार किसानों की जानकारी आई है, वह दिखा रही है कि इस मामले में खबरों को सनसनीखेज भी बनाया गया.’’ हाई कोर्ट ने आगे कहा, ‘’चैनल के एडिटर को भी देखना होगा कि मामले को सनसनीखेज ना बनाया जाए और ऐसी खबर की जाएं, जिससे जांच और आरोपी के अधिकार प्रभावित ना हो.’’
पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश ना करें दिशा- हाई कोर्ट
इसके साथ हाई कोर्ट ने दिशा रवि को भी निर्देश दिया कि वह पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश ना करें. इससे पहले दिशा के वकील ने मांग की कि केस से जुड़ी हुई जानकारी सार्वजनिक न कि जाए. वकील ने कहा कि दिशा को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया, लेकिन वकील को जानकारी तक नहीं दी कि दिशा को किस कोर्ट में पेश करेंगे.
दिशा के वकील ने कहा, ‘’खबरों में ये भी बता दिया गया कि जांच के दौरान पुलिस ने दिशा से क्या-क्या सवाल पूछे. इतना ही नहीं मीडिया में दिशा का कथित बयान भी चलाया गया.’’ उन्होंने कहा, ‘’ये सब लीक हुई जानकारी के आधार पर बताया गया.’’
वहीं, दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि दिशा के वकील जिन खबरों और ट्वीट की बात कर रहे हैं, अभी उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है. लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो इस मामले में सोमवार तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि मीडिया में जो रिपोर्टिंग हो रही है, वह जरूरी नहीं है कि सच हो. कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक जांच पूरी नहीं होती और चार्जशीट दायर नहीं होती, तब तक केस से जुड़ी कोई जानकारी सार्वजनिक न की जाए.
दिशा की याचिका में क्या-क्या कहा गया?
- दिल्ली पुलिस और सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह टूल किट एफआईआर से से जुड़े हुए हैं जो भी जांच है, उसकी जानकारी सार्वजनिक न करें.
- निशा रवि को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया और उसको लेकर दिल्ली पुलिस बंगलुरु से दिल्ली आ गई बंगलुरु की अदालत में याचिका दायर करने का मौका नहीं दिया गया.
- मीडिया ट्राई की वजह से दिशा रवि की छवि को नुकसान पहुंच रहा है. लिहाज़ा उस पर रोक लगाई जाए.
- मीडिया में दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग के बीच की जो व्हाट्सएप चैट चल रही है, उसको भी चलाने से रोका जाए, क्योंकि इससे दिशा रवि के फ्री एंड फेयर ट्रायल के अधिकार को छीना जा रहा है.