नई दिल्ली: टूलकिट केस में दिल्ली की एक अदालत ने  पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को तीन दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. बता दें कि किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी ‘टूलकिट’ सोशल मीडिया पर साझा करने में संलिप्तता के आरोप में दिशा रवि को बेंगलुरू से 13 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. 22 वर्षीय दिशा को अदालत ने 14 फरवरी को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था.


दिशा की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा था कि भारत सरकार के खिलाफ कथित व्यापक साजिश और खालिस्तान आंदोलन के संबंध में उनकी कथित भूमिका की जांच के लिए हिरासत में पूछताछ करना जरूरी है.


पुलिस का दावा


आज पुलिस ने दिशा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. पुलिस ने 3 दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी. पुलिस ने कहा कि दिशा रवि पुलिस कस्टडी के दौरान पूछताछ में सवालों से बचती रही है. उन्होंने सारा दोष निकिता और शांतनु पर मढ़ा है. हमने शांतनु को 22 फरवरी को पूछताछ के लिए समन किया है.


पुलिस ने कहा कि इसलिए दिशा को 22 तारीख तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए. पुलिस ने कहा कि हमने कई लोगों को पूछताछ में शामिल होने के नोटिस जारी किया है. लिहाजा इस मामले में आरोपी शांतनु को भी हमने नोटिस किया है और दिशा रवि को शांतनु के साथ बिठाकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है.


पुलिस ने कहा कि इस मामले में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की जा सकती है. बाकी आरोपियों से पूछताछ करनी है उनके साथ आमना सामना करना है.


दिशा रवि के वकील ने सुबह जमानत की याचिका दाखिल की थी. जिसपर कोर्ट कल फैसला सुनाएगा.


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