Goa: बीच पर शराब पीने पर जुर्माना, खुले में खाना बनाया तो देने पड़ सकते हैं 50 हजार रुपये, बिना परमिशन टूरिस्ट की फोटो लेने पर भी पाबंदी, जान लीजिए सभी नए नियम
गोवा सरकार ने टूरिस्ट्स के लिए एडवाइजरी जारी की है. अब यहां खुले में शराब पीने या खाना बनाने वालों पर भारी जुर्माना लग सकता है. टूरिस्ट डिपार्टमेंट के रजिस्टर्ड होटल में रुकने की सलाह दी गई है.
Goa Tourist Privacy Safety Rule: गोवा में टूरिस्ट्स की प्राइवेसी और सेफ्टी को ध्यान में रखकर सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है. लोगों के लिए कई ऐसे नियम बनाए गए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर हजारों रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. जैसे- बीच पर शराब पीने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. खुले में खाना बनाने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.
बिना परमिशन टूरिस्ट की फोटो लेने पर पाबंदी
गोवा सरकार की नई एडवाइजरी में कहा गया है कि टूरिस्ट के साथ या उनकी अकेली फोटो खींचने से पहले उनसे परमिशन जरूर ले लें, खासकर जब वे धूप में लेटे हों या फिर समुद्र में मस्ती कर रहे हों. सरकार का कहना है कि इससे पर्यटकों की प्राइवेसी का सम्मान हो सकेगा. इसके अलावा एडवाइजरी में टूरिस्ट्स से ओवरचार्जिंग से बचने के लिए टैक्सी का मीटर देखकर किराया देने को भी कहा गया है.
'टूरिस्ट्स ओपन प्लेस में न बनाएं खाना'
गोवा सरकार की एडवाइजरी में टूरिस्ट्स को चट्टानों और खतरनाक जगह पर सेल्फी न लेने को कहा गया है, ताकि हादसे रोके जा सकें. इसके अलावा गोवा सरकार ने टूरिस्ट से गोवा की ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान न पहुंचाने की अपील भी की है. एडवाइजरी के मुताबिक, गोवा आने वाले टूरिस्ट्स से टूरिस्ट डिपार्टमेंट के रजिस्टर्ड होटल में रुकने की सलाह भी दी गई है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि किसी विवाद से बचा जा सके. अनरजिस्टर्ड होटल में रुकना कई टूरिस्ट्स के लिए महंगा पड़ जाता है.
26 जनवरी को जारी की गई एडवाइजरी
गोवा टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने टूरिस्ट्स के लिए नई एडवाइजरी 26 जनवरी को जारी की, जिसकी गाइडलाइन का पालन टूरिस्ट्स को करना पड़ेगा. सरकार का कहना है कि इसका मकसद टूरिस्ट्स की प्राइवेसी बनाए रखने, उनकी सेफ्टी और उनको ठगी से बचाना है.