नई दिल्ली: दिल्ली के व्यापारियों ने एनडीएमसी के जरिए अलग-अलग व्यापार लाइसेंसों की अनुमति और नवीनीकरण के लिए वार्षिक शुल्क बढ़ाने के समय को लेकर सवाल उठाए हैं. व्यापारियों का कहना है कि वे अभी कोविड-19 के कारण हुए आर्थिक नुकसान से उबरने के दौर में हैं. कोविड-19 के कारण बाधित आर्थिक गतिविधियों के बीच नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने वर्ष 2021-22 के लिए लाइसेंसों के वार्षिक शुल्क में सात प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी है. इसमें होटल, रेस्तरां, कॉफी की दुकानें, ठहरने के घर और मिठाई की दुकानें शामिल हैं.


दिल्ली के कनॉट प्लेस बाजार का प्रतिनिधित्व करने वाले नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल भार्गव ने कहा, ‘‘लाइसेंस शुल्क में वृद्धि का प्रतिशत कोई बहुत अधिक नहीं है लेकिन इसे बढ़ाने का समय बहुत गलत है. व्यापारी घाटे में चल रहे हैं और लॉकडाउन हटने के बाद भी कारोबार अभी पटरी पर नहीं आया है. महामारी के दौरान व्यापारियों को किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई और उसके ऊपर अब एक अतिरिक्त खर्च लगा दिया गया है.’’


खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भी कहा, ‘‘इस समय सरकार से और समर्थन की उम्मीद है. कर और उपयोगिता बिलों में कुछ छूट से उन व्यापारियों को राहत मिलेगी, जो एक वर्ष से अधिक समय से अपनी जेब से व्यवसाय चला रहे हैं. यह इस समय बहुत ही असंवेदनशील कदम है.’’ एनडीएमसी ने लाइसेंस शुल्क में सबसे अधिक बढ़ोतरी पांच सितारा होटलों के लिए की हैं. उन्हें पहले सालाना 61,200 रुपये देने होते थे लेकिन अब 65,484 रुपये देने होंगे.


कितना होगा लाइसेंस शुल्क?


बूचड़खानों, मछली और मुर्गी बेचने वालों के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क को 1,200 रुपये से बढ़ाकर 1,284 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा 50 से ज्यादा सीट वाले कैफे और कॉफी शॉप के लिए लाइसेंस शुल्क 12,200 रुपये से बढ़ाकर 13,054 रुपये कर दिया गया है. इसी प्रकार 20 तक बिस्तरों वाले गेस्ट हाउस के लिए लाइसेंस फीस को 2,400 से बढ़ाकर 2,568 रुपये कर दिया गया है. वहीं 21 से 50 बिस्तरों वाले गेस्ट हाउस के लिए 6,100 से बढ़ाकर 6,527 रुपये, 50 से 100 बिस्तरों वाले गेस्ट हाउस के लिए 12,200 रुपये के बजाय 13,054 रुपये और सौ से अधिक बिस्तरों वाले गेस्ट हाउस की वार्षिक लाइसेंस फीस 24,500 रुपये के बजाय अब 26,215 रुपये होगी.


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