3 महीने में ट्रैफिक चालान नहीं भरा तो लाइसेंस हो जाएगा कैंसिल! आज से लागू होगा नया नियम, सरकार ने तैयार किया प्लान
नए वित्तीय वर्ष से ट्रैफिक चालान न चुकाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो जाएगा. सरकार ने जुर्माने की वसूली बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह डिटेल तैयार की गई है.

Traffic Challan Rule: 1 अप्रैल यानी आज से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है. अगर आपने अपने बकाया ट्रैफिक चालान अभी तक नहीं भरे हैं तो सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आपका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है. दरअसल, जो लोग तीन महीने के भीतर अपने ट्रैफिक ई-चालान (जुर्माना) की राशि का भुगतान नहीं करते हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस जल्द ही निलंबित किए जा सकते हैं.
न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने गलत ड्राइवरों पर लगाम लगाने के लिए ये योजना बनाई है. सरकार ने यह पाया गया है कि ई-चालान राशि की बमुश्किल 40% वसूली हुई है. इसका बड़े पैमाने पर गैर-अनुपालन हुआ है. सूत्रों ने कहा कि सरकार ने हाई इंश्योरेंस प्रीमियम को जोड़ने की रणनीति भी तैयार की है. अगर किसी के पास पिछले वित्तीय वर्ष से कम से कम दो लंबित चालान हैं तो उसके इंश्योरेंस का अधिक प्रीमियम देना पड़ सकता है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश तैयार की गई डिटेल
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह डिटेल तैयार की गई है. इसमें 23 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में प्रावधान के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के कार्यान्वयन को इंगित करते हुए अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.
दिल्ली में सबसे कम जुर्माना वसूली
TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यातायात नियम उल्लंघन के मामले अधिक हैं, उनमें दिल्ली में जुर्माने की वसूली दर कम है. ये करीब 14 प्रतिशत है. इसके बाद कर्नाटक (21%), तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश (27-27%) और ओडिशा (29%) का स्थान है। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा उन प्रमुख राज्यों में शामिल हैं, जिन्होंने 62%-76% की वसूली दर दर्ज की है.
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