नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने पहली बार कॉल की घंटी कितनी देर के लिए बजेगी इसकी सीमा तय की है. ट्राई के नए नियम के मुताबिक अब मोबाइल पर 30 सेकेंड और लैंडलाइन पर 60 सेकेंड के लिए फोन आने पर घंटी बजेगी. ट्राई ने शुक्रवार को सेवाओं की गुणवत्ता संबंधी संशोधित नियमों में यह व्यवस्था की.


ट्राई ने लैंडलाइन और मोबाइल फोन सेवाओं की गुणवत्ता संबंधी प्रावधान में किये संशोधन में कहा, ‘‘आने वाली फोन कॉल का यदि तुरंत उत्तर नहीं दिया जाये या उसे काटा न जाए तो उसकी सूचना देने वाली फोन की घंटी मोबाइल सेवाओं के लिये 30 सेकेंड और लैंडलाइन के लिये 60 सेकेंड के लिए होगी. ’’


बता दें कि अभी तक देश में फोन आने पर घंटी कितनी देर तक बजेगी इसकी कोई न्यूनतम समय सीमा तय नहीं थी. दूरसंचार कंपनियां कॉल जोड़ने के शुल्क से होने वाली आय का लाभ उठाने के लिये खुद से ही घंटी का समय कम कर दे रही थीं, ताकि अन्य नेटवर्क वाले उपभोक्ता उसके नेटवर्क पर कॉल बैक करने को बाध्य हों.


रिलायंस जियो ने अभी घंटी का अंतराल खुद ही घटाकर 25 सेकेंड कर दिया है. नए नियम के बाद अब जियो यूजर्स के फोन पर भी घंटी कम से कम 30 सेकेंड के लिए बजेगी.


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