ट्रेनी IPS पर पत्नी ने लगाया तलाक के लिए दबाव बनाने का आरोप, अब गृह मंत्रालय ने ट्रेनिंग रोकी
गृह मंत्रालय ने पत्नी की शिकायत पर एक ट्रेनी आईपीएस के प्रशिक्षण पर रोक लगा दी है. पत्नी ने पति के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कराया है.
नई दिल्ली: दूसरी शादी करने के लिए अपनी पत्नी पर तलाक का दवाब बनाने वाले एक ट्रेनी आईपीएस पर गाज गिरी है. उनकी ट्रेनिंग हैदराबाद में सोमवार से शुरू होने वाली थी जिस पर अब गृह मंत्रालय ने रोक लगा दी है. विभाग ने ये कार्रवाई उनकी पत्नी की शिकायत के बाद की है. इस मामले में पुलिस ने ट्रेनी आईपीएस पर मामला भी दर्ज कर लिया है.इस कार्रवाई की नौकरशाही में काफी चर्चा है.
28 वर्षीय ट्रेनी आईपीएस अधिकारी केवी महेश्वर रेड्डी के खिलाफ यह कार्रवाई की गई. ट्रेनी आईपीएस के खिलाफ एससीएसटी एक्ट की धारा में भी मामला दर्ज कराया गया है. गंभीर धाराओं में मामला दर्ज होने के कारण गृह मंत्रालय ने यह कदम उठाया है. सोमवार से इस ट्रेनी आईपीएस की हैदराबाद के शिवरामपल्ली में स्थित एसवीपी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए) में ट्रेनिंग शुरू होने वाली है.
एनपीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि एमएचए के आदेश के बाद महेश्वर रेड्डी इस ट्रेनिंग में भाग नहीं ले सकते हैं. विभाग की ओर से ट्रेनी आईपीएस को भी इस संबंध में अवगत करा दिया गया है. आरोप लगाने वाली रेलवे कर्मवारी भावना बिरुदुला ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा था कि ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान महेश्वर रेड्डी से उसकी मुलाकात हुई थी. वर्ष 2018 में उन्होंने शादी कर ली.
इसके बाद महेश्वर का चयन आईपीएस के लिए हो गया. आईपीएस में चयन होने के बाद उनके पति ने उनसे दूरी बना ली. शोषण शुरू कर दिया. महिला का आरोप है कि उनके पति उनपर तलाक देने के लिए दबाव बना रहे हैं ताकि वह दूसरी महिला से शादी कर सकें.
भावना बिरुदुला की शिकायत पर जवाहर नगर पुलिस ने अक्टूबर में शिकायत की जिसके बाद पुलिस ने ट्रेनी आईपीएस के खिलाफ आईपीसी की 498ए, 323, 506 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया. जिसकी विवेचना जारी है.
बताया जाता है कि इस संबंध में यूपीएससी, एनपीए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने प्रशिक्षु आईपीएस के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले के बारे में एमएचए को सूचना भेजी थी, जिसके बाद एमएचए के निदेशक एके सरन ने गुरुवार को उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को निलंबित करने का आदेश जारी किया.
आदेश में कार्रवाई के कारणों के बारे में बताते हुए कहा गया कि सक्षम प्राधिकारी ने इस मुद्दे पर विचार किया है और इस तथ्य को देखते हुए कि इस प्रकरण में आपके खिलाफ जांच और परीक्षण लंबित है, यह फैसला लिया गया है कि आपकी 2 दिसंबर, 2019 की नियुक्ति के प्रस्ताव को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है. हालांकि यह सुनवाई पूरी होने के बाद मंत्रालय आपकी नियुक्ति की समीक्षा करेगा और उसके बाद आप वरिष्ठता की हानि के बिना एसवीपीएनपीए, हैदराबाद के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं.
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