Covid Vaccination: मुंबई में अब विदेश जाने वाले यात्री दूसरी खुराक के तीन महीने बाद ले सकते हैं एहतियाती डोज ले पाएंगे. अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वालों के लिए कोविड टीकों की दूसरी और तीसरी खुराक का अंतर घटाने सबंधी केंद्र के फैसले को बीएमसी ने लागू करने की घोषणा की है. बीएमसी ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी निजी और सरकारी टीकाकरण केंद्रों को इस संबध में आदेश जारी कर दिए हैं.  बता दें केंद्र ने शुक्रवार (13 मई) को कहा था कि नौकरियों, शिक्षा और कारोबारी उद्देश्य से विदेश जा रहे लोग, कोविड-19 रोधी टीके की दूसरी खुराक लेने के तीन महीने बाद किसी भी वक्त एहतियाती खुराक ले सकते हैं, जिसकी गंतव्य देश मांग कर रहे हैं.


इससे एक दिन पहले केंद्र सरकार ने कोविड रोधी टीकों की एहतियाती खुराक के लिए मानदंड में ढील देते हुए विदेश यात्रा पर जाने वाले लोगों को निर्धारित नौ महीने की प्रतीक्षा अवधि से पहले ही गंतव्य देश के दिशानिर्देशों के अनुसार खुराक लेने की अनुमति दे दी थी.


राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में केंद्र ने कहा कि को-विन पोर्टल पर एहतियाती खुराक के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं और नागरिकों को वीजा जैसे दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है.


एनटीएजीआई की सिफारिशों के आधार पर लिया गया फैसला 
विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए एहतियाती खुराक संबंधी मानदंडों में ढील देने का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का फैसला टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) की सिफारिशों पर आधारित है. सलाहकार समूह ने सिफारिश की थी कि जिन लोगों को विदेश यात्रा पर जाना है, वे नौ महीने के अनिवार्य अंतराल से पहले गंतव्य देश के अनुसार कोविड टीके की एहतियाती खुराक ले सकते हैं.


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