Praful Patel: NCP नेता प्रफुल्ल पटेल को बड़ी राहत, कोर्ट ने ED के एक्शन को बताया गलत, 180 करोड़ की संपत्ति लौटाने का दिया आदेश
Praful Patel News: ईडी ने 2022 में प्रफुल्ल पटेल, उनकी पत्नी और उनकी कंपनी मिलेनियम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी 180 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क कर दिया था. ये 7 फ्लैट सीजे हाउस में हैं.
Praful Patel Relief from Safeoma: एनसीपी शरद पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल को बड़ी राहत मिली है. उन्हें सफेमा के अपीलीय ट्रिब्यूनल ने मुंबई के वर्ली स्थित सीजे हाउस की 12वीं से 15वीं मंजिल पर उनके कई फ्लैटों की कुर्की रद्द कर दी है. यह आदेश 3 जून को दिया गया. सफेमा का अपीलीय ट्रिब्यूनल पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग) के तहत मामलों को देखता है. प्रफुल्ल पटेल के जिन फ्लैटों को कुर्की से राहत दी गई है, उनकी कीमत करीब 180 करोड़ रुपये से अधिक है.
दरअसल, ईडी की ओर से प्रफुल्ल पटेल उनकी पत्नी वर्षा और उनकी कंपनी मिलेनियम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी 180 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क कर दिया था. ईडी ने 2022 में प्रफुल्ल पटेल, उनकी पत्नी और उनकी कंपनी के स्वामित्व वाले सीजे हाउस में सात फ्लैटों को कुर्क किया था. इस कुर्की की बाद में पीएमएलए ने इसकी पुष्टि की थी.
ED ने लगाया था ये आरोप
ईडी ने आरोप लगाया था कि ये संपत्तियां ड्रग माफिया इकबाल मिर्ची (अब जिंदा नही है) की विधवा से अवैध लेनदेन के जरिए हासिल की गई थीं. ट्रिब्यूनल ने यह भी माना कि जिन एफआईआर पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, उनमें पटेल या उनकी पत्नी का कभी भी मामले में आरोपी के रूप में नाम नहीं था. सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ऑर्डर की समीक्षा कर रही है और जल्द ही आदेश के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है.
इकबाल मिर्ची मामले की जांच के बाद हुई थी कार्रवाई
साल 2022 में ईडी ने वर्ली में सीजे हाउस की चार मंजिलों पर स्थित सात फ्लैट्स को प्रोविजनली अटैच किया था जो की कथित तौर पर पटेल से जुड़ी थीं. ED ने यह कदम दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी इकबाल मिर्ची से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत उठाया था. इस बात की चर्चा बहुत हुई क्योंकि पहली बार एजेंसी ने इकबाल मिर्ची और पूर्व डीएचएफएल प्रमोटरों कपिल और धीरज वधावन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में किसी राजनेता से जुड़ी संपत्तियों को 'अपराध की आय' के रूप में माना था.
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