TRP घोटाला: अदालत ने चार आरोपियों को 13 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा, जानें रिमांड कॉपी में क्या है?
चारों आरोपियों से अन्य चैनल के नाम, बैंक खातों की डिटेल और इस TRP गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी.
मुंबई: TRP घोटाले में गिरफ्तार 4 आरोपियों विशाल भंडारी, बोमपेली राव मिस्त्री , शिरीष सतीश पट्टनशेट्टी और नारायण शर्मा को शुक्रवार को कोर्ट में रिमांड के लिए पेश किया गया. इन चारों आरोपियों को कोर्ट ने 13 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. जहां इनसे अन्य चैनल के नाम, बैंक खातों की डिटेल और इस TRP गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी.
मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा दायर रिमांड कॉपी के मुताबिक, विनय त्रिपाठी नामक व्यक्ति ने विशाल भंडारी नाम के शख्स को 5 घरों में इंडिया टुडे चैनल को कम से कम 2 घंटे देखा जाए इसलिए प्रत्येक घर मे 200 रुपए महीना दिया गया. जबकि विशाल को 5000 रुपए कमीशन दिया गया.
विशाल भंडारी ने तेजल सोलंकी नाम की महिला से मुलाकात की और 2 घंटे दिन में इंडिया टुडे देखने को कहा. विशाल भंडारी नवंबर 2019 से मई 2020 तक हंसा कंपनी से जुड़ा था और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध व गैर कानूनी काम करने लगा.
रिमांड कॉपी के मुताबिक, आरोपी विशाल भंडारी ने पूछताछ में यह कबूला की वह बोमपेली राव मिस्त्री के लिए काम करता है और उससे 20000 रुपए लेता है. उसके एवज में 8-10 घरों में जहां बेरोमीटर लगा हो वहां जाकर 'फक्त मराठी' और ‘बॉक्स सिनेमा’ देखने को कहता था जिसके बदले उन घरों को 400 रुपए महीना देता था.
रिमांड कॉपी के मुताबिक, विशाल भंडारी ने यह भी बताया की रॉकी नाम का व्यक्ति ‘रिपब्लिक न्यूज़’ चैनल ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए पैसे दिया करता था. पुलिस के मुताबिक BARC से जब इस मामले में पूछताछ की गई तो उन्होंने रिपब्लिक टीवी के संदिग्ध दर्शक होने के सबूत दिए.
रिमांड कॉपी के मुताबिक, आरोपी नंबर 2 बोमपेली राव मिस्त्री ने पूछताछ में बताया की रिपब्लिक टीवी, फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा को देखने के लिए शिरीष सतीश पट्टनशेट्टी और नारायण शर्मा उसे पैसे दिया करते थे. क्राइम ब्रांच द्वारा शिरीष सतीश पट्टनशेट्टी और नारायण शर्मा से पूछताछ के बाद और सबूत मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया है.
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