Actress Tunisha Sharma Death Case: टीवी अभिनेत्री तुनिषा शर्मा मौत मामले में जांच जारी है. इस बीच आरोपी शीजान मोहम्मद खान ने दावा किया कि उससे अलग होने के बाद तुनिषा डेटिंग ऐप 'टिंडर' से जुड़ी थीं. सोमवार (9 जनवरी) को महाराष्ट्र की एक अदालत में जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान शीजान ने शीज़ान खान (Sheezan Khan) ने अपने वकील के माध्यम से आरोप लगाया कि तुनिषा ने उस आदमी को डेट किया था, जिससे वह टिंडर पर मिली थीं.


टीवी अभिनेत्री तुनिषा शर्मा पिछले साल 24 दिसंबर को टीवी धारावाहिक के सेट पर मृत पाई गई थीं. मृतका की मां वनिता शर्मा (Vanita Sharma) ने शीजान खान (Sheezan Khan) पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया था.


आखिर किसे डेट कर रही थी तुनिषा?


अदालत में जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान शीज़ान खान ने आरोप लगाया कि तुनिषा शर्मा ने अली नाम के एक दूसरे व्यक्ति से संपर्क किया था और उसके साथ डेट पर गई थी. शीजान ने कहा कि तुनिषा उस अली नाम के आदमी के साथ टिंडर ऐप पर मिली थीं और मौत से पहले उससे बात भी की थी. शीज़ान की ओर से पेश वकील शिलेंद्र मिश्रा ने कहा, "तुनिषा ब्रेकअप के बाद टिंडर से जुड़ गई और उसने अली नामक एक व्यक्ति से संपर्क किया, जिसके साथ वह डेट पर गई थीं."


'अली नाम के शख्स के साथ संपर्क में थीं'


आरोपी शीजान खान ने अपने वकील के माध्यम से अदालत को बताया, “खुदकुशी से पहले आखिरी 15 मिनट में तुनिषा ने वीडियो कॉल पर अली से बात की थी, इसलिए यह मैं नहीं बल्कि अली था जो तुनिषा के संपर्क में था. मैंने तुनिषा के परिवार से संपर्क किया था और उन्हें इस बारे में सूचित करते हुए तुनिषा की देखभाल के लिए कहा था."


उर्दू और हिजाब को लेकर शीजान का जवाब


शीजान खान ने कोर्ट में ये भी आरोप लगाया कि तुनिषा ऐसी दवाइयां ले रही थीं, जो खतरनाक थीं और डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं ली जानी चाहिए थी. शीजान ने उन आरोपों को लेकर भी जवाब दिया, जिसमें दावा किया गया था कि वो तुनिषा को उर्दू बोलने और हिजाब पहनने के लिए दबाव बनाया था. शीजान ने कहा, "मैं खुद उर्दू नहीं जानता हूं. मैं सीरियल के लिए डायरेक्टर की मांग के मुताबिक सीखता हूं. मेरी बहने भी उर्दू नहीं जानती हैं. हिजाब में उसकी जो तस्वीर है, वह धारावाहिक से है."


शीज़ान खान (Sheezan Khan) ने दावा किया कि उसे उसके धर्म के कारण गिरफ्तार किया गया. दावा किया कि तुनिषा की मौत से उनका कोई लेना देना नहीं है और न ही उनके खिलाफ कोई सबूत है. बता दें कि महाराष्ट्र (Maharashtra) के पालघर जिले के वसई की एक अदालत 9 जनवरी को शीजान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी.


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