ट्विटर ने दिल्ली HC में दी जानकारी, केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए जल्द ही नियुक्त किया जाएगा शिकायत अधिकारी
सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ट्विटर की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में दिए गए हलफनामे में कहा गया है कि जल्द ही कंपनी शिकायत अधिकारी नियुक्त करने वाली है.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस का पालन न करने के मामले में विवादों में घिरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा देकर जानकारी दी गई कि कंपनी जल्द ही भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त करने जा रही है. टि्वटर की तरफ से दिया गया यह हलफनामा इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्विटर के ऊपर लगातार आरोप लग रहा है कि वह भारतीय कानून और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही. इसी वजह से वह ना तो भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त कर रही है और न ही दिशानर्देशों के मुताबिक अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है.
सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ट्विटर की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में दिए गए हलफनामे में कहा गया है कि जल्द ही कंपनी शिकायत अधिकारी नियुक्त करने वाली है. इससे पहले टि्वटर ने जिन अंतरिम शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की थी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. केंद्र सरकार द्वारा 25 फरवरी को जारी किए गए दिशानर्देशों के तहत भारतीय यूजर्स की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति जरूरी है. जिसके बाद समय पूरा होने के बाद ट्विटर ने धर्मेंद्र चतुर को अंतरिम शिकायत अधिकारी के तौर पर नियु्क्त किया था, लेकिन उन्होंने भी 21 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद से ही शिकायत अधिकारी की पोस्ट खाली है.
25 फरवरी को केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए थे और सभी कंपनियों को इसका पालन करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया था, जिसकी मियाद 25 मई को पूरी हो गई है. इन दिशानिर्देशों में भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करना और भारतीय कानून का पालन करने की बात कही गई है. जो भी कंपनियां केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे उनको अभी तक जो छूट मिली हुई थी वह खत्म हो गयी है. उस छूट के चलते ही अभी तक ऐसी कंपनियों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो सकता था. क्योंकि ट्विटर ने अब तक केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया. इस वजह से पिछले कुछ हफ्तों के दौरान ट्विटर के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग मामलों में अपराधिक मामले भी दर्ज हुए हैं.