(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Mumbai: मुंबई के ललित होटल को बम से उड़ाने की धमकी, दो आरोपी गुजरात के वलसाड से गिरफ्तार
Mumbai Crime: मुंबई के ललित होटल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों को गुजरात के वलसाड से गिरफ्तार किया है.
Mumbai Crime: महाराष्ट्र (Maharashtra) की मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने बुधवार को होटल को उड़ाने की धमकी देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि दोनों आरोपियों को गुजरात (Gujarat) के वलसाड (Valsad) जिले के वापी से गिरफ्तार किया गया है. उन पर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक फाइव स्टार होटल को कथित रूप से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने मुंबई के मशहूर ललित होटल को उड़ाने की धमकी दी थी. अधिकारी ने कहा कि 'आरोपियों ने 'द ललित' लग्जरी होटल के रिसेप्शन पर फोन कर 5 करोड़ की मांग की थी. जिसे पूरा नहीं करने पर होटल को कथित रूप से उड़ाने की धमकी दी गई थी.'
मुंबई ललित होटल को बम से उड़ाने की धमकी
पुलिस ने बताया कि होटल मैनेजमेंट के साथ हुई बात में पहले आरोपियों ने 5 करोड़ की मांग की थी, इसके बाद हुए समझौते में उन्होंने 3 करोड़ की मांग की थी. फिलहाल सोमवार को आए इस धमकी भरे कॉल के बाद होटल की जांच की गई, जिसके बाद होटल प्रबंधन ने मुंबई में सहार पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई.
गुजरात के वलसाड से आरोपी गिरफ्तार
मुंबई पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए फोन करने वाले को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन कर जांच शूरू कर दी. इसके बाद सहार पुलिस आरोपी की तलाश में गुजरात पहुंची और उन्होंने वलसाड जिले के वापी से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विक्रम सिंह और एशु सिंह के रूप में हुई है. पुलिस सूत्रों ने बताया की विक्रम को 3 लाख रुपए की ज़रूरत थी जिस वजह से वह परेशान था. इसके बाद एशु सिंह ने उसे एक फ़ेक डिक्यूमेंट पर सिम कार्ड लाकर दिया और इन लोगों ने फ़ोन कर धमकी देना शुरू किया.
आरोपियों की होगी पेशी
फिलहाल दोनों आरोपियों को मुंबई (Mumbai) लाया जा रहा है, जहां उन्हें रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा. दोनों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की संबंधित धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है. जिसमें धारा 385 और धारा 507 शामिल है.
इसे भी पढ़ेंः
SCO Meeting: हमले की साजिश रचने वाले की गिरफ्तारी पर भारत ने रूस का जताया आभार, राजनाथ बोले- आतंकवाद मानवता के खिलाफ