Dubai Court Orders To Pay 18 Lakh: सऊदी अरब में सड़क दुर्घटना में 2 महिलाओं की मौत के बाद भारतीय मूल के एक ड्राइवर पर जुर्माना लगाया गया है. दुबई की एक अदालत (Dubai Court) ने एक भारतीय मूल के व्यक्ति को इस साल जून में एक कार दुर्घटना में मारी गई सऊदी अरब (Saudi Arabia) की दो महिलाओं के परिवार को 80,000 दिरहाम यानी करीब 18 लाख रुपये ब्लड मनी (Blood Money) देने का आदेश दिया है.
भारतीय मूल के ड्राइवर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया है. 3 जून को रिहायशी शहर अल बरशा (Al Barsha) में एक सड़क हादसे में दो महिलाओं की जान चली गई थी.
सऊदी की दो महिलाओं की मौत
दुबई ट्रैफिक कोर्ट को बताया गया कि 48 वर्षीय भारतीय मूल के एक शख्स ने 3 जून को रिहायशी शहर अल बरशा में लापरवाही से अपनी कार चलाई, जिसमें दो महिलाओं की मौत हो गई और चार अन्य लोग घायल हो गए. 'द नेशनल' की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय शख्स मुख्य सड़क पर खड़ी कार को नहीं देख पाया और उससे अपनी कार टकरा दी. दोनों कारों ने फिर एक तीसरी कार को टक्कर मार दी, जिसमें सऊदी अरब का एक परिवार था. हादसे में दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई.
दुबई कोर्ट का आदेश
दुबई कोर्ट ने भारतीय और बांग्लादेशी मूल के दो लोगों को 3 जुलाई को अल-बरशा इलाके में एक कार दुर्घटना में मारे गए पड़ितों के परिवार को अलग-अलग ब्लड मनी के तौर पर देने का आदेश दिया. अदालत ने तीन महीने के लिए बांग्लादेशी शख्स का लाइसेंस रद्द कर दिया और उसे 10,000 दिरहाम यानी करीब 2 लाख रुपये जुर्माना और 320,000 दिरहाम यानी करीब 72 लाख रुपये ब्लड मनी के रूप में देने का आदेश दिया. वहीं, भारतीय शख्स को करीब 18 लाख रुपये ब्लड मनी देने के लिए कहा गया है.
ब्लड मनी क्या है?
भारतीय मूल के ड्राइवर को अब पीड़ित परिवार को करीब 18 लाख रुपये की राशि ब्लड मनी के तौर पर देनी होगी. अल रोवाड लॉ फर्म के कानूनी सलाहकार हसन एल्हास के मुताबिक, 'ब्लड मनी' का भुगतान तब प्रभावी होता है जब कोई किसी की मौत के लिए जिम्मेदार पाया जाता है. यह आमतौर पर सड़क दुर्घटनाओं में लागू होता है. सड़क दुर्घटनाओं में मौत होने पर ब्लड मनी (Blood Money) देने का आदेश दिया जाता है.
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