गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी पर गैरकानूनी गतिविधि नियंत्रण अधिनियम (यूएपीए) की तामील की गई है. उसे शनिवार को गोरखपुर के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
एटीएस के सूत्रों के मुताबिक गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा पर यूएपीए लगाया गया है. वकील पीके दुबे ने बताया कि आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने मुर्तजा को एसीजेएम प्रथम की अदालत में पेश किया जिसने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए. साथ ही इस मामले को एटीएस की विशेष अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया है. पिछली चार अप्रैल को एटीएस की अर्जी पर मुर्तजा को 11 अप्रैल तक के लिए रिमांड पर दिया गया था. बाद में एटीएस की मांग पर उसकी समय-सीमा बढ़ाकर 16 अप्रैल कर दी गई थी.
गौरतलब है कि पिछली तीन अप्रैल को शाम करीब सात बजे मुर्तजा अब्बासी ने गोरखनाथ मंदिर के दक्षिणी द्वार से अंदर घुसने की कोशिश की थी. रोके जाने पर उसने धारदार हथियार से पीएसी के दो जवानों पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था. गोरखनाथ मंदिर परिसर में गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास भी है. हालांकि घटना के वक्त वह वहां मौजूद नहीं थे.
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