Shiv Sena Symbol: उद्धव और शिंदे गुट में शिवसेना के निशान पर घमासान जारी, आज चुनाव आयोग को देंगे जवाब
Election Commission Of India: शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर घमासान के बीच आज एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट चुनाव आयोग में जवाब देंगे. दोनों गुट चुनाव चिन्ह का ऑप्शन देने देंगे जिस पर फैसला होगा.
Shiv Sena Symbol Row: महाराष्ट्र में जब से एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने बगावती तेवर दिखाए हैं तब से यहां की राजनीति में भूचाल आया हुआ है. बाला साहेब की बनाई शिवसेना (Shiv Sena) दो गुटों में बंट गई. अब उसी शिवसेना के निशान को लेकर घमासान मचा हुआ है. चुनाव आयोग (Election Commission) ने पार्टी के चुनाव चिन्ह (Symbol) धनुष और तीर पर पाबंदी लगा दी है. दोनों गुटों को अलग-अलग चुनाव चिन्ह के ऑप्शन दिए हैं. इस पर उन्हें आज जवाब देना है.
उद्धव ठाकरे कैंप ने त्रिशूल, मशाल और उगता सूरज और शिंदे गुट ने तुतारी, गदा और तलवार का विकल्प दिया है. दरअसल मुंबई की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है. इस उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है. निर्वाचन आयोग ने दोनों गुटों से सोमवार, 10 अक्टूबर 2022 तक अपनी नई पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का सुझाव देने के लिए कहा है.
शिंदे ने निर्णय लेने का अधिकार कार्यकारिणी को सौंपा
एकनाथ शिंदे ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह के बारे में निर्णय करने का अधिकार अपनी कार्यकारिणी को सौंप दिया है. कार्यकारिणी ने तुतारी, गदा और तलवार चुनाव चिन्ह का सुझाव दिया जिसे सोमवार को निर्वाचन आयोग को सौंप दिया जाएगा. इसको लेकर एकनाथ शिंदे कैंप ने एक परिपत्र जारी करेगा और चुनाव आयोग को अपनी भूमिका साफ करेगा.
उपचुनाव से पहले दोनों गुटों को मिलेंगे सिबंल
अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट (Andheri East Assembly Seay) पर होने वाले उपचुनाव (By Election) से पहले चुनाव आयोग (Election Commission) दोनों गुटों को पार्टी का नाम और उसका चुनाव चिन्ह (Symbol) इस्तेमाल करने की अनुमति देगा. उपचुनाव नजदीक आने पर शिंदे गुट की ओर से अनुरोध किये जाने पर आयोग ने अंतरिम आदेश जारी किया है. इस आदेश में कहा गया है कि आयोग का कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करे कि उपचुनाव की प्रक्रिया किसी भी भ्रम से मुक्त हो. इसलिए अगला कदम ये सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि चुनाव में हिस्सा ले रहे किसी भी गुट को अनुचित लाभा या हानि न हो.
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