Uddhav Thackeray: शिवसेना (Shiv Sena) प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में गिरफ़्तार संजय राऊत (Sanjay Raut) से मुलाकात करने के लिए ऑर्थर रोड जेल (Arthur Road Jail) से इजाजत मांगी थी जिसे जेल प्रशासन (Jail Administration) ने ख़ारिज कर दिया है.


मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ़्तार शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत फ़िलहाल मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं. उनसे मिलने के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे में जेल प्रशासन से इजाज़त मांगी जिसे जेल प्रशासन ने नामंज़ूर कर दिया.

सूत्रों ने बताया की परमिशन मांगते हुए यह भी कहा गया था कि वह जेलर के कमरे में संजय राउत से मुलाकात करना चाहते हैं. तो वहीं, जेल ऑथोरिटी ने कहा कि आपको कोर्ट से परमिशन ले कर आना पड़ेगा और जेलर के कमरे में तो मुलाकात बिल्कुल नहीं हो सकती. सूत्रों ने आगे बताया कि उद्धव ठाकरे ने जिस शख़्स के माध्यम से इजाज़त मांगी थी उसे कहा कि जैसे आम कैदी जाली के उस तरफ से मिलते हैं उसी तरीके से मिलना पड़ेगा और लेकिन उसके लिए भी कोट की परमिशन चाहिए.


फोन करके उद्धव ने मांगी इजाजत

जेल सूत्रों ने बताया कि उन्हें कोई लिखित में आवेदन नहीं आया था. उन्हें उद्धव ठाकरे की तरफ़ से किसी ने फ़ोन करके कल ये कहा था की उद्धव ठाकरे को संजय राउत से SP के कार्यालय में मिलना है. जेल प्रशासन ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया और कहा कि इसके लिए उन्हें कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी.


एक प्रक्रिया के तहत ही मिल सकते हैं उद्धव


फोन आने के बाद उद्ध ठाकरे (Uddhav Thackeray) से कहा गया कि उन्हें एक प्रक्रिया (Process) के तहत ही संजय राउत (Sanjay Raut) से मिलने की इजाजत मिल सकती है. जेल सुपरिटेंडेंट (Jail Superintendent) ने कहा की अगर मिलना है तो जैसे सभी क़ैदियों (Prisoners) से लोग मिलते हैं वैसे ही मिलना होगा और उसके लिए भी कोर्ट की इजाज़त (Court Permission) लेना पड़ेगी. ऐसा कहकर जेल अधिकारी ने उद्धव ठाकरे को संजय राउत से मिलने की इजाज़त नहीं दी.


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