Ravindra Waikar News: शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे के गुट के विधायक रवींद्र वायकर की मुश्किलें थमने का नाम ले रही हैं. विधायक वायकर के खिलाफ जोगेश्वरी बीएमसी प्लॉट और फाइव स्टार होटल मामले में केस दर्ज किया गया है. यह मामला मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से दर्ज कराया गया. इतना ही नहीं आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में रवींद्र वायकर के साथ उनकी पत्नी और अन्य को भी आरोपी बनाया गया है.
रवींद्र वायकर पर जोगेश्वरी में सुप्रीमो क्लब के परिसर का दुरुपयोग करने और वहां होटल बनाते समय तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप है. इस मामले की जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है. इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने रवींद्र वायकर समेत चार अन्य को मुंबई में एक लग्जरी होटल बनाने की दी गई अनुमति को रद्द करने के संबंध में दायर याचिका खारिज कर दी थी. जस्टिस सुनील शुक्रे की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर से यह आदेश चैंबर में पारित किया गया हालांकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश पर चार हफ्ते के लिए रोक लगा दी है ताकि वायकर सुप्रीम कोर्ट जा सकें.
याचिका में किया गया ये दावा
लाइव लॉ के मुताबिक, याचिका में यह दावा किया गया है कि साल 2004 में कब्जाधारियों ने बीएमसी और 8 हजार वर्ग मीटर जमीन के मालिकों के साथ 67 प्रतिशत क्षेत्र को आरक्षण के तहत खुला रखने के लिए एक समझौता किया था और बाकी जमीन को विकसित करने की अनुमति दी गई थी. वायकर ने दावा किया कि 2020 में उन्होंने इस क्षेत्र को बीएमसी को सौंप दिया और नए सिरे से अनुमति के लिए आवेदन किया. 2021 में बीएमसी ने वायकर और अन्य याचिकाकर्ताओं को डेवेलपमेंट करने की अनुमति दी हालांकि 2022 में बीएमसी के कानून अधिकारियों ने उनसे सत्यापन के लिए दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया, जिसमें कहा गया कि 15 जून 2023 में उन्हें दी गई अनुमति रद्द कर दी गई है.
यह भी पढ़ें:-