Delhi Riots Case: उत्तर-पूर्वी में दिल्ली में 2020 के दौरान हुए दंगों के मामले में अदालत ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र उमर खालिद को आरोप मुक्त कर दिया है. इस पर उमर खालिद के पिता एसक्यूआर इलियास ने कहा, ''लड़ाई काफी मुश्किल रही लेकिन न्याय पाने को लेकर हमारी सोच सकारात्मक रही.''


इलियास ने उम्मीद जताई है कि उनका बेटा जल्द ही जेल से रिहा हो जाएगा. उन्होंने कहा, ''उमर ने बहादुरी से अपनी लड़ाई लड़ी है.'' अदालत ने खालिद के साथ 'यूनाइटेड अगेंस्ट हेट' के संस्थापक खालिद सैफी को भी दंगे से जुड़े एक मामले में आरोप मुक्त कर दिया है.


कॉन्स्टेबल के बयान पर दर्ज हुआ था केस


पूरा मामला एक कॉन्स्टेबल संग्राम सिंह के बयान के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 24 फरवरी 2020 को दंगाइयों की भीड़ ने मुख्य करावल नगर सड़क पर पथराव शुरू कर दिया था. भीड़ ने शटर तोड़कर मौके पर मौजूद लोगों को पीटा था और खड़े वाहनों में आग लगा दी थी.


उमर खालिद अन्य मामलों में भी हैं आरोपी


उमर खालिद कई अन्य मामलों में भी आरोपी हैं और वह दंगों का षड़यंत्र रचने की साजिश के संबंध में गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज आरोपों का सामना कर रहे हैं. उनके खिलाफ ये मामले अभी अदालत में चल रहे हैं. उमर के पिता ने बताया कि दोनों को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि उन्हें कठोर गैर कानूनी गतिविधी और यूएपीए मामले के तहत दर्ज दिल्ली दंगों के पीछे की व्यापक साजिश से जुड़े मामले में अभी जमानत नहीं मिली है.


उमर के पिता ने अल्लाह को शुक्रिया अदा किया 


उमर खालिद के पिता ने अल्लाह को शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा इस लड़ाई में अल्लाह ने उनका साथ दिया. उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों को प्राथमिकी 59/2020 के मामले में भी आरोप मुक्त कर दिया जाएगा. बता दें कि करावल नगर पुलिस थाने ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और बाद में मामला अपराध शाखा को सौंप दिया गया था.


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