(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
UPS: रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारी को मिलेगा कितना पैसा? यहां समझिए नई पेंशन स्कीम UPS का पूरा गणित
Unified pension scheme: यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत देश के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से एश्योर्ड अमाउंट की मांग की जा रही थी.
Unified Pension Scheme: केंद्र की मोदी सरकार ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) योजाना को मंजूरी दे दी है. इसके तहत अब कम से कम 25 तक सेवा देने वाले कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले नौकरी के आखिरी एक साल के एवरेज बेसिक पे का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा. केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से एश्योर्ड अमाउंट की मांग की जा रही थी.
23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत यदि कोई कर्मचारी 10 साल काम करने के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो उन्हें दस हजार रुपए प्रति महीने की एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी. केंद्र सरकार के इस कदम से देश के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यदि कोई कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से किसी एक को चुनना चाहते है तो उन्हें ये विकल्प भी मिलेगा.
केंद्र सरकार यह स्कीम एनपीएस की जगह लेकर आई है. केंद्रीय मंत्री ने कहा, "जेसीएस के साथ कई बैठकें हुई. दूसरे देशों में किस तरह की स्कीम है, उसपर चर्चा हुई. इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था और केंद्र सरकार का बजट देखा और उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ मीटिंग हुई, जिसके बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव इस कमेटी ने किया."
#WATCH दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है... 50% सुनिश्चित पेंशन, यह इस योजना का पहला स्तंभ है...इसका दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन है...केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को… pic.twitter.com/KBDWG4aK49
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 24, 2024
पेंशन के तौर पर कितना मिलेगा पैसा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "इसमें 50 फीसदी सुनिश्चित पेंशन इस योजना का पहला स्तंभ है. इसके लिए कर्मचारी कम से कम 25 साल सेवा दिए हों. अगर किसी कर्मचारी की सेवा 25 साल से कम है और 10 साल से ज्यादा है, उनके प्रो राटा पेंशन (Pro Rata Pension) का अमाउंट बनेगा. इसमें दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन है. इसके तहत अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उस कर्मचारी की मृत्यु से पहले जो पेंशन थी, उसका 60 फीसदी मृतक की पत्नी/पति को मिलेगा."
केंद्रीय मंत्री ने कहा, "इस योजना का तीसरा स्तंभ सुनिश्चित मिनिमम पेंशन है. कई बार सरकारी कर्मचारियों की सर्विस कम होती है, जिससे उनको पेंशन में पर्याप्त राशि नहीं मिल पाती. केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने इसे एक बड़ा मुद्दा भी बताया था. इस वजह से सुनिश्चित मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह का प्रवधान इस स्कीम में किया गया है."
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