Unified Pension Scheme: मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. केंद्र ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में से किसी एक को चुन पाएंगे. वहीं, NPS का लाभ पाने वालों कर्मचारियों के पास भी UPS में स्विच करने का विकल्प रहेगा. वहीं, राज्य सरकार भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपना सकती है.
इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. 50% सुनिश्चित पेंशन, यह इस योजना का पहला स्तंभ है. इसका दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन है. केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से लाभ होगा. कर्मचारियों के पास NPS और UPS के बीच चयन करने का विकल्प होगा."
यहां जानें यूपीएस से जुड़े 5 सवालों के जवाब
सुनिश्चित पेंशन
इस स्कीम में 25 साल तक नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को एक फिक्स्ड पेंशन मिलेगी. ये पेंशन रिटारयमेंट के ठीक पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 % होगी.
निश्चित न्यूनतम पेंशन
अगर कोई सरकारी कर्मचारी 10 साल नौकरी करने के बाद रिटायर हो जाता है तो उसे पेंशन के रूप में 10000 रुपए मिलेंगे.
निश्चित पारिवारिक पेंशन
इस योजना में अगर सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन मिलेगी.
इंफ्लेशन इंडेक्सेशन बेनिफिट
इस स्कीम में कर्मचारियों को महंगाई के हिसाब से डीआर का पैसा मिलेगा. ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर आधारित रहेगा.
ग्रेच्युटी
इसमें ग्रेच्युटी के रूप में कर्मचारी को एकमुश्त रकम मिलेगी. इसमें कर्मचारी को आखिरी 6 महीने का वेतन और भत्ता के 10वें हिस्से के रूप में मिलेगा. इसका कर्मचारी के एश्योर्ड पेंशन पर कोई असर नहीं होगा.