Unified Pension Scheme: क्या राज्य कर्मचारियों को भी मिलेगा नई पेंशन स्कीम UPS का लाभ? जानें अश्विनी वैष्णव ने क्या दिया जवाब
Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने को मंजूरी दे दी है. ये स्कीम अगले साल से लागू हो जाएगी.
Ashwini Vaishnaw On UPS: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार (24 अगस्त) को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है. इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में सुनिश्चित करने को मंजूरी मिली है. इस बात की जानकारी केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी.
उन्होंने कहा, "आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुनिश्चित पेंशन देने वाली सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है. 50% सुनिश्चित पेंशन इस योजना का पहला स्तंभ है. दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी. केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से लाभ होगा. कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा."
यूपीएस के तीन पिलर
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 50% सुनिश्चित पेंशन योजना का फायदा न्यूनतम 25 साल की सेवा पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए है. इन्हें रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा.
केद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि पारिवारिक पेंशन योजना के तहत, पेंशनभोगी के परिवार को उनकी मृत्यु के समय मिली पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा. वहीं, न्यूनतम 10 साल की सेवा देने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए, रिटायरमेंट के बाद 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी.
वर्तमान पेंशन योजना के मुताबिक, कर्मचारी 10 प्रतिशत का योगदान देते हैं जबकि केंद्र सरकार 14 प्रतिशत का योगदान देती है, जिसे यूपीएस के साथ बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा.
क्या राज्य कर्मचारियों को भी मिलेगा इसका फायदा?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगर राज्य सरकार यूपीएस को लागू करना चाहती है तो इसे लागू किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को भी एकीकृत पेंशन योजना को चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा. अगर राज्य सरकारें यूपीएस का विकल्प चुनती हैं तो लाभार्थियों की संख्या लगभग 90 लाख हो जाएगी. ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस में चयन करने का विकल्प भी दिया जाएगा.
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