Uniform Code for Pharmaceuticals Marketing Practices (UCPMP) 2024: हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले प्रोफेश्नल्स (पेशेवरों) और उनके परिवार वाले दवा कंपनियों की ओर से अब मिलने वाले तोहफे नहीं ले सकेंगे. उन्हें इसके साथ ही ऐसी कंपनियों की ओर से ऑफर की जाने वाली यात्रा सुविधाओं को लेने पर भी रोक रहेगी. ऐसा इसलिए क्योंकि मंगलवार (12 मार्च, 2024) को औषध विभाग की ओर से नई संहिता अधिसूचित की गई है. 


औषधि विपणन प्रथाओं के लिए समान संहिता (Uniform Code for Pharmaceuticals Marketing Practices : UCPMP), 2024 दवा बनाने वाली कंपनियों को हेल्थ प्रोफेश्नल्स या उनके परिवार वालों को गिफ्ट और सफर से जुड़ी सुविधाएं देने पर रोक लगाती है.


यूसीपीएमपी लोगों को मुफ्त नमूनों की आपूर्ति पर भी बैन लगाती है जो ऐसे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल की सिफारिश करने के लिए योग्य नहीं हैं. यूसीपीएमपी दिशानिर्देशों के मुताबिक, "किसी भी दवा कंपनी या उसके एजेंट यानी वितरकों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं की ओर से किसी स्वास्थ्य पेशेवर या उसके परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई तोहफा नहीं दिया जाना चाहिए या उसकी पेशकश नहीं की जानी चाहिए."


ठीक इसी तरह किसी भी औषधि कंपनी या उसके एजेंट यानी वितरकों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं की तरफ से दवाओं की सलाह देने या आपूर्ति करने के लिए योग्य किसी भी व्यक्ति को कोई आर्थिक लाभ या लाभ की पेशकश, आपूर्ति या उसका वादा नहीं किया जा सकता है.


एक्सपर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार के इस कदम को फार्मा कंपनियों पर बड़ी नकेल के तौर पर देखा जा रहा है. ऐसी कंपनियां अब डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेश्नल्स को न तो तोहफे दे पाएंगी और न ही सेमिनार-वर्कशॉप जैसे कार्यक्रमों के नाम पर उनके परिवार वालों को देश के बाहर घूमने या जाने का मौका देंगी.