Budget 2023: 'अमृत काल का पहला बजट लोक कल्याणकारी है', बोले BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा
Budget 2023 Highlights: नड्डा ने कहा, "यह बजट गरीब, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों, आर्थिक रूप से पिछड़े को सशक्त बनाने वाला बजट है.
Railway Budget 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आम बजट पेश किया, इस आम बजट में केंद्र सरकार की तरफ से कई बड़े एलान किए गए हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय बजट 2023 पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे लोक कल्याणकारी बजट बताया है. उन्होंने कहा, "यह गरीब पिछड़े वर्ग के लिए बजट है. इस बजट में नौकरीपेशा वर्ग के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं. रेलवे के लिए हम लोगों ने 9 गुना ज्यादा बजट का प्रावधान किया है. यह समावेशी बजट है. यह बजट नागरिक के लिए अवसर प्रदान करेगा."
'गरीब किसानों को सक्षम बनाने वाला बजट'
जेपी नड्डा ने आगे कहा, "अमृत काल का पहला बजट लोक कल्याणकारी है, यह गरीब किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है. यह बजट बच्चों की पढ़ाई, मध्यम वर्ग की कमाई और बुजुर्गों की भलाई पर बल देने वाला है."
टैक्स स्लैब में कटौती सबसे बड़ा एलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आम बजट पेश करते हुए टैक्स स्लैब में कटौती सबसे बड़ा एलान किया है. केंद्र सरकार ने पुरानी टैक्स व्यवस्था खत्म कर दी. इस दौरान वित्त मंत्री ने ये भी बताया है कि किन चीजों को सस्ता किया जा रहा है और कौन सी चीजें महंगी होने जा रही हैं. वित्त मंत्री ने ऐलान किया, मोबाइल फोन और कैमरे के लेंस, विदेश से आने वाली चांदी सस्ती होगी. वहीं, सोना-चांदी और प्लेटिनम के साथ ही सिगरेट महंगी होगी.
7 लाख तक कमाने वालों को नहीं देना होगा टैक्स
जिन लोगों की आमदनी 7 लाख रुपये तक है, उन्हें अब से टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन जिनकी सालाना आमदनी 7 लाख से एक रुपये भी ज्यादा होगी तो उन्हें टैक्स देना होगा और वो टैक्स की रकम सिर्फ एक रुपये पर नहीं बल्कि 3 लाख से ऊपर की पूरी आमदनी पर देनी होगी. यानि जिनकी आमदनी 7 लाख से ज्यादा है उन्हें नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत अब 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन आय 7 लाख से ऊपर जाने पर 3 से 6 लाख वाले स्लैब में 5 फीसदी टैक्स देना होगा.
इसी तरह 6 से 9 लाख रुपये तक के स्लैब पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये तक के स्लैब पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक के स्लैब पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा.
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