(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Anti-tobacco Warning: OTT प्लेटफॉर्म के लिए नए एंटी टोबैको रूल्स जारी, फॉलो न किया तो होगी मुसीबत
Anti-tobacco Warning: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी है.
Anti-tobacco Warning: भारत तंबाकू सेवन के खतरनाक असर के बारे में जागरूकता फैलाने में एक ग्लोबल लीडर बन गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT Platformf) पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी है. अधिसूचना में ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट में तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेशों को दिखाना अनिवार्य किया गया है. इसमें कहा गया है कि अगर ऑनलाइन कंटेंट प्रकाशक नए नियमों का पालन करने में विफल रहता है तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह अधिसूचना विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जारी की है. इसके बाद नेटफ्लिक्स,अमेजन प्राइम, हॉटस्टार और सोनी लिव जैसे सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट के साथ तंबाकू विरोधी चेतावनी दिखाना अनिवार्य होगा. सिनेमाघरों और टेलीविजन चैनलों में दिखाई जाने वाली सामग्री में यह पहले से ही अनिवार्य है, जहां फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में कम से कम तीस सेकंड की अवधि का एक तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी दिखाई जाती है.
30 सेकंड की चेतावनी
नए नियम के अनुसार, तम्बाकू उत्पादों या उनके उपयोग को दिखाने वाले ऑनलाइन कंटेंट का प्रकाशक कार्यक्रम की शुरुआत और बीच में कम से कम तीस सेकंड का स्पॉट तम्बाकू विरोधी स्वास्थ्य जागरूकता के लिए रखेगा. ओटीटी प्लेटफार्मों को तम्बाकू उत्पादों के प्रदर्शन या कार्यक्रम में उनके उपयोग की अवधि के दौरान स्क्रीन के नीचे एक प्रमुख स्थिर संदेश के रूप में तम्बाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी भी प्रदर्शित करनी होगी. इसमें इन उत्पादों के हानिकारक प्रभाव के बारे में लिखा होगा.
तंबाकू की लत को दुनिया में रोकी जा सकने वाली मौत और अक्षमता के सबसे कारण के रूप में पहचाना गया है. तंबाकू के सेवन से हर साल लाखों लोगों की मौत होती है.
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