कोरोना संकट के बीच केन्द्रीय गृह सचिव का सभी राज्यों को खत, ऑक्सजीन टैंकर को एंबुलेंस मान ना रोकें रास्ता
भल्ला ने पत्र में कहा है कि कुछ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के कुछ जिलों में ऑक्सीजन लेकर जा रही गाडियां रोकी गई. इससे समय पर अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचन में भी देरी होने के चलते कोविड-19 मरीजों के इलाज पर असर पड़ा.
देश में कोरोना से गहराते संकट और ऑक्सीजन की किल्लत के बीच केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखते हुए साफतौर पर यह निर्देश दिया है कि ऑक्सीजन टैंकर को ना रोका जाए. उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन लेकर जा रही गाड़ियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएं और इसको जाने के लिए खासतौर पर कॉरिडोर का इंतजाम करें. इसके साथ ही, ऑक्सीजन लेकर जा रही गाड़ियों को एंबुलेंस की तरह मानें.
इसमें कहा गया कि उद्योग के लिए ऑक्सीन का इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक है, सिर्फ उन्हीं को छूट है जिसे सरकार की तरफ से इजाजत दी गई है, जो 22 अप्रैल से लागू है.
भल्ला ने पत्र में आगे कहा है कि कुछ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के कुछ जिलों में ऑक्सीजन लेकर जा रही गाडियां रोकी गई. यह ना सिर्फ केन्द्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों का उल्लंघन है बल्कि इससे समय पर अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचन में भी देरी होने के चलते कोविड-19 मरीजों के इलाज पर असर पड़ा.
#COVID19 | Union Home Secretary Ajay Bhalla writes to all states and UTs to provide adequate security to oxygen-transporting vehicles, and to make provisions for exclusive corridors for such transportation, treating these vehicles like ambulances. pic.twitter.com/NMs5Hacl8q
— ANI (@ANI) April 23, 2021
इसमें आगे कहा गया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल के आदेश में ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया है. इसके साथ ही पत्र में कहा गया कि हाईकोर्ट ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ऑक्सीजन आवंटन के 21 अप्रैल के दिए निर्देश और डीडीएमए के तहत केन्द्रीय गृह मंत्रालय के आदेश को सख्ती से पालन को गंभीरता से लागू करने का आदेश दिया है.