नई दिल्लीः देश के कई राज्यों में सरकारें लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रही हैं. अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में लव जिहाद रोकने के लिये कानून बनाया जाएगा. गुरुवार को बेगुसराय में पत्रकारों से बातचीत करते हुये गिरिराज सिंह ने कहा कि कुछ राज्य लव जिहाद को रोकने के लिये कानून ला रहे हैं, लव जिहाद पर रोक का कानून पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि समय की मांग को देखते हुये लव जिहाद पर सरकार को सख्ती करनी चाहिए.


उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात कही गई थी. हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुये प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जेहाद के खिलाफ कानून बनाने की घोषणा की थी. योगी आदित्यनाथ ने इस पर बोलते हुये कहा था कि इससे कोर्ट के आदेश का पालन के साथ-साथ बहन-बेटियों का सम्मान भी होगा.



वहीं, मध्यप्रदेश सरकार लव जिहाद को धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 नाम से कानून ला रही है. सरकार इसका ड्राफ्ट बना चुकी है और दिसंबर-जनवरी के विधानसभा सत्र में इसे पास कराकर राष्ट्रपति को भेजा जाएगा. ऐसे में माना जा रहा है कि दो से तीन महीने में यह लागू हो सकता है. गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम नाम से 1968 में कानून बना था.


बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में भी लव जिहाद को लेकर कानून लाने की बाच हो रही है. वहां के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और कई मंत्री भी ऐसा कानून बनाने की बात कह रहे हैं.


वहीं, हरियाणा सरकार भी वे लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने बात कह चुकी है. निकिता तोमार हत्याकांड के बाद हरियाणा में कई नेताओं ने ऐसे कानून की मांग भी की थी. हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज विधानसभा में भी लव जिहाद पर कानून लाने की बात कह चुके हैं.


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