CBI Post: लोकसभा में बुधवार (14 दिसंबर) को ये जानकारी दी गई की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) में 1,673 पोस्ट खाली हैं, केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित जानकारी के अनुसार ये खबर दी की, 30.11.2022 तक सीबीआई में कुल 7,295 काम करने वाले है, जहां कुल 1,673 खाली पोस्ट है और 29 जून, 2022 को एक आदेश भी जारी किया गया था, जिसमें अलग-अलग कैटेगरी में स्वीकृत 128 एक्स्ट्रा पोस्ट शामिल हैं.


इस दौरान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि रिक्तियां और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है. अधिकारियों की भर्ती, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति और ट्रांसफर के आधार पर संख्या बदलती रहती है. उन्होंने कहा कि सभी रैंकों पर रिक्तियों को तेजी से भरना और इसे सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं. 


विभिन्न संगठनों से अनुरोध किया गया है


सीबीआई में प्रतिनियुक्ति पर पुलिस उपाधीक्षक (DSP) और निरीक्षक के पदों के लिए नामों को प्रायोजित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, गृह मंत्रालय सहित विभिन्न संगठनों से अनुरोध किया है. उन्होंने रिक्त पदों को भरने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि सभी केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ)/राज्य पुलिस/बैंक आदि से नियमित रूप से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) में प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों के नामांकन भेजने का अनुरोध किया गया है.


जांच एजेंसियों के बीच सुधार


केंद्र और राज्य की जांच एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार के लिए सरकार के तरफ से उठाए गए कदमों के बारे में एक सवाल पर, मंत्रालय ने जवाब दिया, "सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (DSPE) एक्ट, 1946 और दंड प्रक्रिया संहिता से अपना कानूनी अधिकार प्राप्त करती है. यह एक स्पष्ट और अच्छी तरह से स्थापित कानूनी और प्रक्रियात्मक ढांचे के भीतर काम करता है.


DSPE एक्ट के कानून, मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं और केवल उनकी सहमति से राज्यों तक विस्तारित होते हैं. DSPE अधिनियम, 1946 की धारा 5 में निहित कानून के अनुसार, DSPE एक्ट की धारा 6 के तहत संबंधित राज्य सरकार की सहमति से केंद्र सरकार राज्य के किसी भी क्षेत्र में शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है.


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