Fishermen Covered Under Centre Insurance Scheme: केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बुधवार, 7 अगस्त को राज्यसभा को बताया कि केंद्र के मत्स्य पालन विभाग की प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत 131.3 लाख मछुआरों को बीमा कवर दिया है.
केंद्रीय मंत्री ने एक लिखित जवाब में कहा कि ग्रुप एक्सिडेंटल इंशोरेंस स्कीम (GIAS) के तहत प्रदान किए गए बीमा कवरेज में मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए ₹ 5,00,000 और स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए ₹ 2,50,000 शामिल हैं.
मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा
सरकार ने कहा कि वर्ष 2018-19 में मछुआरों और मछली किसानों को अपने व्यवसाय में लगने वाली पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) की सुविधा प्रदान की. केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने संसद में बताया, "आज तक, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मछुआरों और मछली किसानों को 4,26,666 केसीसी स्वीकृत किए गए हैं."
केंद्रीय मंत्री ने बताया, "मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, वित्तीय वर्ष 2018-19 से 'मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (AIDF)' नामक एक योजना भी लागू कर रहा है, जो अलग-अलग मत्स्य पालन के विकास के लिए रियायती वित्त मुहैया करता है. मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए 2 वर्ष की मोहलत सहित 12 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि के साथ प्रति वर्ष 3 प्रतिशत तक ब्याज छूट के साथ बुनियादी ढांचा सुविधाएं हैं."
मत्स्य पालन विकास परियोजनाओं में 20 हजार करोड़ की मिल चुकी मंजूरी
संसद में एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएमएमएसवाई योजना के तहत, पिछले चार वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24) और चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) के दौरान अलग-अलग राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों की मत्स्य विकास परियोजनाओं की लागत ₹ 19,670.56 करोड़ है, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी ₹ 8,666.28 करोड़ है, जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.
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