Chinese Nationals In India: संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा (Lok Sabha) में सरकार ने भारत (India) में आए चीनी नागरिकों को लेकर जानकारी दी. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय (Nityanand Rai) ने बताया कि बीते दो साल में 81 चीनी नागरिकों को भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया. चीन के 117 अन्य लोगों को 2019 और 2021 के बीच वीजा शर्तों, अन्य अवैध कृत्यों के उल्लंघन के लिए डिपोर्ट किया गया. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि 726 चीनी नागरिकों को वीजा शर्तों और अन्य अवैध कृत्यों के उल्लंघन के लिए 'प्रतिकूल सूची' में रखा गया था.
उन्होंने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा, "2019 से 2021 के दौरान, 81 चीनी नागरिकों को भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया था, 117 को निर्वासित किया गया था और 726 को वीजा शर्तों और अन्य अवैध कृत्यों का उल्लंघन करने के लिए प्रतिकूल सूची में रखा गया था." मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे विदेशियों का रिकॉर्ड रखती है, जिनमें चीनी नागरिक भी शामिल हैं, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करते हैं.
क्या कहा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने?
उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ विदेशी अज्ञानता के कारण या चिकित्सा आपात स्थिति या अन्य व्यक्तिगत कारणों जैसी अनिवार्य परिस्थितियों में वीजा (Visa) अवधि से अधिक समय तक रुकते हैं. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राय ने कहा कि वास्तविक मामलों में जहां ओवरस्टे अनजाने में या अज्ञानता के कारण या मजबूर परिस्थितियों में होता है, जुर्माना शुल्क वसूलने के बाद ओवरस्टे की अवधि को नियमित किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो वीजा बढ़ाया जाता है.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय (Nityanand Rai) ने कहा कि जहां ओवरस्टे जानबूझकर या गलत तरीके से पाया जाता है, विदेशी अधिनियम 1946 के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है, जिसमें विदेशी को भारत (India) छोड़ने का नोटिस जारी करना और जुर्माना और वीजा शुल्क लेना शामिल है.
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