नई दिल्ली: कोरोना वायरस के मद्देनजर देश में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का एलान कर दिया है. इसे अनलॉक-1 का नाम दिया गया है. यानी इस बार कई चीजों की छूट देने का फैसला किया गया है. गृह मंत्रालय ने इसको लेकर गाइडलाइंस जारी किए हैं. इसमें धार्मिक संस्थान और शॉपिंग मॉल को खोलने की घोषणा की गई है.


क्या खुलेगा?


आठ जून से शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत होगी.


आठ जून से जिन गतिविधियों को अनुमति दी जाएंगी उनमें लोगों के लिए धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां और दूसरी होटल सेवाएं शामिल होंगी.


कंटेनमेंट जोन के बाहर प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा.


नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक देश भर में लागू होगा.


फेज-3 में स्थिति की समीक्षा के बाद ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पुल, बार, असेंबली हॉल को खोलने का फैसला होगा.


जुलाई में फेज-2 में स्कूल-कॉलेज खोलने को लेकर फैसला होगा.


इंटर स्टेट परिवहन पर रोक नहीं होगी, हालांकि राज्य चाहें तो इस परिवहन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इसके लिए पहले से लोगों को बताना होगा.



स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं पर फैसला लिया जाएगा.


सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर बैन जारी रहेगा.


सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, शराब के सेवन पर बैन जारी रहेगा.


गाइडलाइन में कहा गया है कि जहां तक हो सके घर से ही काम करें, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है.


कार्यस्थलों पर स्क्रीनिंग और सफाई की पूरी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है और सैनेटाइजेशन करने को कहा गया है.


कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन, जहां संक्रमण के मामले आने की ज्यादा संभावना है, उनकी पहचान राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश करेंगे.


बफर जोन में जरूरत के आधार पर जिला प्रशासन पाबंदियां लगा सकता है.


परिस्थितियों के अनुरुप राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं या पाबंदियां लागू कर सकते हैं.


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