होटल-
- लक्षमुक्त कर्मचारियों और लोगों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी.
- होटल और रेस्तरां मालिकों को डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना चाहिए.
- विभिन्न कामों के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास बिन्दु होने चाहिए.
- ग्राहक की यात्रा और चिकित्सा स्थिति का उचित रिकॉर्ड सुनिश्चित करना होगा.
- होटलों में सामान को कमरे में पहुंचाने से पहले संक्रमणमुक्त किया जाना चाहिए. आगंतुकों और कर्मचारियों के बीच रूम सर्विस के लिए फोन पर बात होनी चाहिए.
रेस्टोरेंट्स-
- रेस्टोरेंट जाने वालों को एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रखना बेहद जरूरी होगा.
- बिना फेस मास्क के रेस्टोरेंट में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
- रेस्टोरेंट में इंतजार करते वक्त बीच बीच में हाथ धोते रहना होगा.
- हाथ गंदे नहीं हों तब भी खाना खाने से पहले हाथों को धोएं.
- रेस्टोरेंट के स्टाफ को हाथ और मुंह ढककर काम करना होगा.
- शेफ हो, वेटर हों या अन्य कर्मचारी हों, सभी को नियमों का पालन करना होगा.
- रेस्टोरेंट के कर्मचारियों में उम्रदराज स्टाफ को फ्रंटलाइन में नहीं रख सकते.
- रेस्टोरेंट को पूरा भरने की मंजूरी नहीं है. रेस्टोरेंट की सिर्फ 50 फीसदी सीटों को ही भरा जा सकेगा.
- रेस्टोरेंट के मेन्यू को डिस्पोजेबल फॉर्म में रखना होगा, यानी समय-समय पर इसको रिपीट नहीं किया जा सकेगा.
- रेस्टोरेंट में बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को नहीं जाने की सलाह.
- रेस्टोरेंट के एयरकंडीशनर्स को सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से चलाना होगा.
- ग्राहक के जाने के बाद वो जिस सीट पर बैठा था, उसे पूरी तरह सैनिटाइज किया जाए.
बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए गाइडलाइन्स
- अति जोखिम वाले बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे सभी कर्मचारियों को अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी. उन्हें सामान्य लोगों के सीधे संपर्क में आने से बचना होगा.
- 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को आवश्यक कामों और स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों के अलावा अन्य परिस्थितियों में घर पर रहने को सलाह.
यह भी पढ़ें-
Unlock 1: शॉपिंग मॉल्स जाना है तो पहले पढ़ लें नए कायदे कानून, सरकार ने जारी की गाइडलाइन्स
Unlock 1: मंदिरों में नहीं बटेगा प्रसाद, नमाज़ के दौरान 6 फुट की दूरी जरूरी, जानें धार्मिक स्थलों की गाइडलाइन्स