नई दिल्ली: देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है. इस बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की पूरी कोशिश हो रही है. केंद्र सरकार ने आठ जून से अनलॉक वन के तहत शॉपिंग मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट्स और धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है. इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने दफ्तरों के लिए भी नई गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं. जानें दफ्तर में काम करने को लेकर क्या-क्या सावधानियां बरतनी होंगी.


गाइडलाइन्स-




  • कंटेन्मेंट जोन में हॉस्पिटल और अन्य जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तर बंद रहेंगे.

  • कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाली कर्मचारी को इसकी जानकी अपने अधिकारी को खुद देनी होगी.

  • कर्मचारी तब तक वर्क फ्रॉम होम कर सकेगा, जबतक उसके इलाके को संक्रमण मुक्त होने का सर्टिफिकेट सरकारी संस्था द्वारा नहीं दिया जाता है.

  • कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्षेत्र के संक्रमणमुक्त होने तक घर से काम करने की अनुमति.


दफ्तर में एंट्री करते वक्त-




  • एंट्रेंस गेट पर शरीर के तापमान की जांच को जरूरी कर दिया गया है.

  • एंट्रेंस गेट पर थर्मल स्केनिंग और सैनिटाइजर की सुविधा देना जरूरी है.

  • चेहरा ढंकने या मास्क पहने हुए लोगों को ही प्रवेश की अनुमति.

  • बिना किसी लक्षण वाले कर्मचारी को ही ऑफिस में प्रवेश दिया जाएगा.


दफ्तर के अंदर-




  • अगर किसी दफ्तर में कोरोना  के एक या दो मामले पाए जाते हैं तो पूरे परिसर को बंद करने की जरूरत नहीं.

  • विषाणुमुक्त किए जाने के बाद काम फिर से शुरू किया जा सकता है.

  • अगर कोरोना के अधिक मामले सामने आते हैं तो पूरे भवन को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा और सभी कर्मचारी तब तक घर से काम करेंगे.

  • जितना संभव हो सके वह मीटिंग के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग का इस्तेमाल करें. किसी भी दफ्तर के अंदर बड़ी संख्या में मीटिंग करने पर पाबंदी रहेगी.

  • मीटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना जरूरी होगा.

  • स्‍टाफ को आपस में संपर्क में आने से बचना होगा. जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की बनाकर रखें.


ड्राइवर्स के लिए-




  • दफ्तर में काम करने वाले ड्राइवर्स को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन वाहन के अंदर भी करना होगा.

  • कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसे कोरोना वायरस के दौरान नियमों की जानकारी है या नहीं.

  • अगर ड्राइवर किसी कंटेन्मेंट जोन का निवासी है तो उसे वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी.

  • दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को पैसेंजर के उतरने के बाद डिसइंफेक्ट करना जरूरी है.


बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के लिए गाइडलाइन्स




  • अति जोखिम वाले बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे सभी कर्मचारियों को अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी. उन्हें सामान्य लोगों के सीधे संपर्क में आने से बचना होगा.

  • 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को आवश्यक कामों और स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों के अलावा अन्य परिस्थितियों में घर पर रहने को सलाह.


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