(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Unlock- 2 आज से लागू: शिक्षण संस्थान-सिनेमाघर रहेंगे बंद, घरेलू उड़ानों-ट्रेन सेवाओं का होगा विस्तार
दुकानदार अपने यहां उपलब्ध जगह के हिसाब से एकसाथ पांच से ज्यादा लोगों को आने दे सकते हैं.नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई है. अब रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा.
नई दिल्ली: कंटेनमेंट जोन्स में 31 जुलाई तक लॉकडाउन- कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में और अधिक गतिविधियों को शुरु करने के लिए अनलॉक 2 के नए दिशानिर्देश आज से लागू होंगे. इसके तहत चरणबद्ध तरीके से गतिविधियों को फिर से शुरु करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है. सरकार ने सोमवार रात ‘अनलॉक-2’ के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे.
अनलॉक 2.0 की मुख्य बातें-
- घरेलू उड़ानें पहले ही सीमित संख्या में शुरू की जा चुकी थीं, मगर अब उनका विस्तार किया जाएगा.
- नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई है. अब रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा.
- रात को सिर्फ इंडस्ट्रियल यूनिट्स और ज़रूरी सामान ले जाने वाले वाहनों, ट्रेनों और विमानों को ही मूवमेंट की इजाज़त होगी.
- दुकानदार अपने यहां उपलब्ध जगह के हिसाब से एकसाथ पांच से ज्यादा लोगों को आने दे सकते हैं, हालांकि सभी को उचित शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी.
- केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से खुल जाएंगे, इस संबंध में अलग से विस्तृत दिशा निर्देश दिए जाएंगे.
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा के बाद स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है.
- अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा 'वंदे भारत मिशन' के तहत सीमित संख्या में शुरू की गई थी, अब इसे सुनियोजित तरीक़े से और बढ़ाया जाएगा.
जहां रोक जारी रहेगी-
- मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी ही अन्य जगहों पर रोक रहेगी.
- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजक, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े जलसे इन पर भी रोक जारी है.
बता दें कि 31 जुलाई तक कंटेनमेंट ज़ोन्स में लॉकडाउन जारी रहेगा. जहां कंटेनमेंट ज़ोन नहीं है, वहां की गतिविधियों में छूट का फ़ैसला राज्य सरकारें करेंगी. राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश हालात को देखते हुए कंटेनमेंट ज़ोन्स से बाहर भी कुछ गतिविधियों को रोक सकती हैं और पाबंदियां लगा सकती है. हालांकि, राज्यों के अंदर या एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों के आने-जाने या वस्तुओं को ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी. इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से इजाज़त या ई-परमिट की ज़रूरत नहीं होगी. आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना जारी रहेगा.
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