Unlock 3: जिम और योग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी, पढ़ें किन-किन नियमों का करना होगा पालन
केंद्र सरकार ने जिम और योग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी किए हैं. अनलॉक 3 में जिम और योग संस्थान को खोलने की अनुमति दी गई है.
नई दिल्ली: अनलॉक 3 (Unlock 3) में पांच अगस्त से जिम और योग संस्थान खोले जाएंगे. इसके लिए आज केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी किया है. सरकार ने साफ किया है कि जिम या योग सेंटर में इन गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा.
अनलॉक 3 के गाइडलाइन के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में जिम और योग केंद्र 31 अगस्त तक नहीं खुलेंगे. 65 साल से अधिक उम्र वाले लोग जिम और योग केंद्र नहीं जा सकते हैं. गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चे को भी मनाही है.
Ministry of Health and Family Welfare issues guidelines on preventive measures to contain the spread of COVID-19 in Yoga institutes & gymnasiums. Ministry of Home Affairs has allowed Yoga institutes and gymnasiums to re-open from August 5. pic.twitter.com/sFuXqYBfJU
— ANI (@ANI) August 3, 2020
जिम में एक से दूसरे लोगों के बीच की दूरी 6 फीट होनी चाहिए. परिसर में मास्क पहनना जरूरी है. कसरत के दौरान सांस लेने में दिक्कत हो, तो फेस शील्ड पहनी जा सकती है. हाथ को बार-बार साबुन से धोना जरूरी है. एक से दूसरे बैच के बीच 15 से 30 मिनट का गैप होना चाहिए.
प्रत्येक बैच के बाद साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन किया जाना चाहिए. जिन लोगों में ऑक्सीजन लेवल 95 प्रतिशत से कम हों, उन्हें एक्सरसाइज करने की अनुमति नहीं होगी.
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