Unlock-4 के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस, जानें क्या खुलेंग-क्या बंद रहेंगे?
गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर से सोशल एकेडमिक, खेल, इंटरटेनमेंट, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों की इजाजत होगी. 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.
नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए. इसके तहत मेट्रो सेवा को सात सितंबर से शुरू करने की बात कही गई है. शर्तों के साथ इसे शुरू किया जाएगा. गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी लेकिन इसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे.
अनलॉक-4 के गाइडलाइंस की पूरी जानकारी
स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे.
राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है.
कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अभिभावक की लिखित सहमति से जाने की अनुमति दी जा सकती है.
ओपन एयर थिएटर को छोड़कर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे.
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी.
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