Unlock 5: सिनेमा हॉल और टूरिज्म खुलने की उम्मीद, जानें 1 अक्टूबर से क्या-क्या छूट दे सकती है सरकार
लॉकडाउन में टूरिज्म सेक्टर्स काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है. अनलॉक-5 के तहत गृह मंत्रालय पर्यटक स्थल यात्रियों के लिए खोलने की इजाजत दे सकता है.
नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच राष्ट्रव्यापी अनलॉक के चौथे चरण की समयसीमा 30 सितंबर को खत्म हो रही है. अब, एक अक्टूबर से अनलॉक-5 की शुरुआत होने जा रही है. केंद्र सरकार अनलॉक-5 के तहत दी जाने वाली छूट को लेकर आज गाइडलाइंस जारी कर सकती है. एक अक्टूबर से देश में क्या खुलेगा और क्या नहीं खुलेगा, इसको लेकर अटकलें तेज हो गई हैं.
सिनेमा हॉल खुलने की मिल सकती है छूट 25 मार्च से देशभर के सिनेमा हॉल बंद हैं. एक अक्टूबर से केंद्र सरकार पूरे देश के सिनेमा हॉल सावधानी के साथ खोलने करने की इजाजत दे सकती है. हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में सभी सिनेमा हॉल, नृत्य-गायन और मैजिक शो एक अक्टूबर से शुरू करने की इजाजत दे दी है. लेकिन इसमें 50 से ज्यादा लोग शाामिल नहीं हो सकते. ये इजाजत सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने और कोविड-19 से बचने के लिए दूसरी शर्तों के साथ दी जाएगी. राज्य में सभी सिनेमा हॉल, थिएटर कोविड-19 के चलते मार्च में लगाए गए लॉकडाउन के कारण बंद कर दिए गए थे.
टूरिस्ट को मिल सकती है राहत लॉकडाउन में टूरिज्म सेक्टर्स काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है. हाल ही में ताजमहल समेत कुछ पर्यटक स्थल खोले गए. अनलॉक-5 के तहत गृह मंत्रालय बाकी पर्यटक स्थल यात्रियों के लिए खोलने की इजाजत दे सकता है. हालांकि उत्तराखंड सरकार ने यात्रियों को बिना किसी क्वॉरंटीन के राज्य में आने की अनुमति दे रखी है.
प्राइमरी स्कूल बंद रहने की संभावना अनलॉक-4 में गृह मंत्रालय ने देशभर में कंटेनमेंट जोन से बाहर 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को स्वेच्छा से स्कूल जाने की छूट दी थी. 21 सितंबर से कुछ राज्यों में स्कूल फिर से खुल गए. अब अगले महीने बाकी राज्य भी इसकी इजाजत दे सकते हैं. हालांकि प्राइमरी स्कूल के अभी कुछ और हफ्तों तक बंद रहने की संभावना है.
अनलॉक-4 के दिशानिर्देशों के तहत सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियों पर प्रतिबंध रखा था. 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी गई थी. मार्च से बंद ‘बार’ एक सितंबर से पुन: खोले जा चुके हैं. व्यक्तियों और वस्तुओं के एक ही राज्य और एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं. इस तरह की आवाजाही के लिए कोई अलग से अनुमति/अनुमोदन या ई-परमिट की आवश्यकता भी नहीं रखी गई.
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