नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को अनलॉक 6 के लिए 30 सितंबर को जारी दिशा-निर्देशों को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है . दिशा-निर्देश के मुताबिक स्थिति के आकलन और कुछ शर्तों के साथ, संबंधित स्कूलों और संस्थानों के प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श कर इस बारे में फैसला किया जाए. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चरणबद्ध तरीके से स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर फैसला करने की अनुमति प्रदान की गयी है.
देश में ‘अनलॉक’ प्रक्रिया एक जून से शुरू हुई जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से वाणिज्यिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य गतिविधियों की इजाजत दी गयी. कोरोना वायरस के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 मार्च से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की थी और इसे 31 मई तक विस्तारित किया गया.
स्कूलों को लेकर सरकार ने क्या निर्देष दिए हैं ?
- सिर्फ कंटेंनमेंट जोन के बाहर के स्कूल खोले जा सकेंगे और कंटेंनमेंट जोन के बाहर रहने वाले स्टाफ और स्टूडेंट को ही स्कूल आने की इजाजत होगी. अगर आपके बच्चे का स्कूल कंटेंनमेंट जोन में है या फिर आपका घर कंटेनमेंट जोन में है तो आपके बच्चे को स्कूल जाने की इजाजत नहीं होगी.
- स्कूल आने वाले छात्रों के पास अभिवावक की लिखित अनुमति होना अनिवार्य है. छात्रों का स्कूल आना किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं होगा, यह सिर्फ वॉलेंटियरी बेसिस पर किया जा रहा है.
- स्कूल में छात्रों, शिक्षकों और अन्य स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. क्लास में भी सभी तरह के नियम लागू होंगे. यह सभी नियम अन्य शिक्षण संस्थानों जैसे पर भी लागू होंगे.
- कोरोना से जंग को लेकर पहले से जारी नियमों और गाइड लाइंस के साथ सरकार ने स्कूलों के लिए अलग से विस्तार से निर्देश जारी किए हैं. इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है.
- स्टूडेंट्स के बीच कम से कम 6 फीट की दूसरी होनी चाहिए. इसके अलावा फेस कवर/मास्क अनिवार्य किया गया है. फिलहाल बायोमीट्रिक अटेंडेंस नहीं होगी.
- स्कूल के अंदर भी थोड़ी-थोड़ी देर में हाथों को साबुन से धुलना या सैनिटाइज करना होगा. परिसर में इधर-उधर थूकने पर पाबंदी है.
- गेट पर हर छात्र और स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग होगी, गेट पर ही उनके हाथ भी सैनिटाइज कराए जाएंगे.
- बच्चे अपना कोई भी सामान जैसे, पेन, पेंसिल, नोटबुक या कोई अन्य सामान आपस में शेयर नहीं करेंगे.
- इसके साथ ही स्कूल के ग्राउंड में किसी भी तरह खेल या शारीरिक एक्टिविटी की मनाही है.
- स्कूल आने वाले सभी लोगों के लिए आरोग्य सेतु एप रखना अनिवार्य है. इसके साथ ही सभी स्कूलों को पल्स ऑक्सिमीटर का इंतजाम करना होगा.
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