नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस का संकट अभी खत्म नहीं हुआ लेकिन कोरोना की दूसरी लहर धीरे-धीरे कम जरूर हो रही है. कोविड-19 के घटते मामलों को देखते हुए कई राज्यों में सात जून से कुछ रियायतें भी दी जा रही है. देश की राजधानी दिल्ली, कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र और कई अन्य राज्य सोमवार से प्रतिबंधों में छूट देने जा रहे हैं.
देश के उत्तर एवं पश्चिम के अधिकतर राज्यों में जहां कोविड के हालात में सुधार देखने को मिला है तो वहीं दक्षिण एवं पूर्वी राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में अब भी कमी नहीं आई है. कई राज्यों ने जहां हालात सुधरने पर पाबंदियों में ढील दी है तो वहीं अधिकतर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने लॉकडाउन जैसी पाबंदियों की अवधि को विस्तारित करने का निर्णय लिया है.
दिल्ली
दिल्ली में कोविड-19 के सुधरते हालात के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को लॉकडाउन में और छूट देने की घोषणा करते हुए कहा कि सात जून से दिल्ली मेट्रो 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी और बाजार और मॉल ऑड-ईवन आधार पर खुलेंगे. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि सात जून से सरकार ने मुहल्ले की सभी दुकानों को भी खोलने की इजाजत दी है जबकि राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार से लागू हो रही नई रियायतों के साथ शराब की दुकानें भी खुल जाएंगी. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक 19 अप्रैल को लागू किए गए मौजूदा लॉकडाउन को एक और हफ्ते (14 जून तक) बढ़ा दिया गया है जो कि सात जून को सुबह पांच बजे समाप्त होने जा रहा था.
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक डिजिटल मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि सरकारी और निजी कार्यालयों को 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी. मॉल, बाजार और कारोबारी परिसर (साप्ताहिक बाजारों को छोड़कर) दुकानों के नंबरों के आधार पर ऑड-ईवन आधार पर सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुले रहेंगे. मोहल्ले की दुकान और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को आवश्यक और गैर आवश्यक सेवाओं के भेद के बगैर सभी दिन खोलने की इजाजत होगी.
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को बरेली और बुलंदशहर जिलों में सोमवार सात जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील दिए जाने की घोषणा की. इन दो जिलों में कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर बाकी इलाकों में सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकान और बाजार खोलने की अनुमति सप्ताह में पांच दिन रहेगी जबकि शनिवार और रविवार को पूरे दिन ये बंद रहेंगे. राज्य में ऐसे जिलों की संख्या अब 67 हो गई हैं, जहां 600 से कम रोगी हैं. इसलिए इन जिलों में कोरोना कर्फ्यू से ढील दी गई है.
प्रदेश सरकार ने शनिवार को एक सरकारी बयान में कहा कि रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक लागू रहेगा जबकि शनिवार और रविवार को कोरोना कर्फ्यू लागू होगा. इस दौरान कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. बयान के मुताबिक प्रदेश के 67 जिलों में संक्रमण के मामलों की संख्या 600 से कम हो गई है. इससे पहले राज्य सरकार ने 75 जिलों में से 55 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी थी.
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार ने साप्ताहिक संक्रमण दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के मद्देनजर राज्य में कोरोना वायरस संबंधी प्रतिबंधों में ढील देने के लिए पांच-स्तरीय योजना पर अमल की घोषणा की है. एक सरकारी अधिसूचना के मुताबिक तीन जून को संक्रमण दर और ऑक्सीजन बिस्तर की उपलब्धता के आधार पर यह आदेश सात जून से लागू होगा.
पहली श्रेणी के तहत पांच प्रतिशत संक्रमण दर और 25 प्रतिशत से कम ऑक्सीजन बिस्तर भर्ती वाले शहर और जिलों को पूरी तरह खोलने की अनुमति रहेगी. दूसरी श्रेणी के तहत जिन शहरों और जिलों में संक्रमण दर पांच फीसदी और 25 से 40 फीसदी ऑक्सीजन बेड पर मरीज हैं, वहां जरूरी और गैर जरूरी दुकानों को नियमित समय के मुताबिक खोलने की इजाजत होगी.
तीसरी श्रेणी के तहत प्रतिबंधों में ढील उन स्थानों पर लागू होगी, जहां संक्रमण दर पांच प्रतिशत से 10 प्रतिशत है और ऑक्सीजन बिस्तर पर मरीजों के भर्ती होने की दर 40 प्रतिशत से अधिक है. चौथी श्रेणी उन स्थानों के लिए है जहां संक्रमण दर 10 से 20 फीसदी और ऑक्सीजन बेड भर्ती 60 फीसदी से ज्यादा है. वहां आवश्यक दुकानें शाम चार बजे तक खुली रहेंगी. सार्वजनिक स्थान खुले रहेंगे, लेकिन वे सप्ताहांत पर बंद रहेंगे.
पांचवी श्रेणी में जहां संक्रमण दर 20 फीसदी से ज्यादा और ऑक्सीजन बेड पर 75 फीसदी से ज्यादा मरीज हैं, वहां शाम चार बजे तक सिर्फ जरूरी दुकानें खुली रहेंगी और कार्यालय में 15 फीसदी उपस्थिति रहेगी.
हरियाणा
सरकार ने ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ को सात जून (सुबह पांच बजे) से बढ़ाकर 14 जून (सुबह पांच बजे) करने का निर्णय लिया है. वहीं दुकान और शॉपिंग मॉल को खोलने संबंधी छूट दी गई है. धार्मिक स्थान भी अब एक समय पर 21 लोगों के साथ खुल सकते हैं. इसके अलावा कॉर्पोरेट कार्यालयों को भी सामाजिक दूरी नियमों का पालन करते हुए 50 फीसदी कर्मियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है. किसी भी शादी और अंतिम संस्कार में अब 21 लोग शामिल हो सकते हैं. हालांकि शादी में ‘बारात’ निकालने की इजाजत नहीं है.
तमिलनाडु
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाई गई पाबंदियों में कुछ ढील देते हुए राज्य में लॉकडाउन को एक और सप्ताह बढाते हुए 14 जून तक जारी रखने की शनिवार को घोषणा की. उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की बिक्री वाली दुकानों को फिर से खोलने और सरकारी कार्यालयों में कामकाज फिर से शुरू किए जाने की अनुमति देने के साथ ही कुछ पाबंदियों में ढील दी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल मिलाकर राज्य में अब कोरोना वायरस की स्थिति नियंत्रण में है. उन्होंने कहा कि कोयंबटूर और नीलगिरी समेत 11 जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है. इसलिए ऐसे क्षेत्रों में राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में पाबंदियों में कम छूट दी जाएगी. इससे पहले, पड़ोसी राज्य कर्नाटक ने लॉकडाउन को 14 जून तक बढ़ाने की घोषणा की.
लेह-लद्दाख
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने एक महीने के ‘कोरोना कर्फ्यू’ के बाद यहां धीरे-धीरे पाबंदियों को हटाने की घोषणा की. लेह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अध्यक्ष श्रीकांत सुसे ने सात जून से 14 जून तक धीरे-धीरे पाबंदियों में छूट देने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए.
‘कोरोना कर्फ्यू’ खत्म होने के बाद लगभग सभी क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों को खोलने की जानकारी देते हुए सुसे ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन, निजी कार्यालय, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा और जिम अगले आदेश तक बंद रहेंगे. वहीं निषिद्ध क्षेत्रों में ये छूट लागू नहीं होगी. उन्होंने बताया कि जिले में सप्ताहांत कर्फ्यू और रात का कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा.
अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन उन स्थानों पर विकास गतिविधियों और निर्माण कार्य को अनुमति देगा, जहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था हो. उन्होंने बताया कि कामकाजी दिनों में रेस्तरां को केवल होम डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी जबकि होटलों में 30 प्रतिशत लोगों को बैठने की ही अनुमति दी जाएगी.
सुसे ने कहा कि जिला प्रशासन वाहनों को ऑड-ईवन आधार पर 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ चलने की अनुमति देगा. करगिल के डीडीएमए अध्यक्ष संतोष सुखदेव ने भी जिले में 14 जून तक सुबह सात बजे तक ‘कोरोना कर्फ्यू’ बढ़ाने का आदेश जारी किया. आदेश में कहा गया है कि सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रमों पर अगले आदेश तक रोक रहेगी. सुखदेव ने लोगों को सामान मुहैया कराने के लिए विभिन्न तरह की दुकानों और दुकानदारों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए.
राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू लॉकडाउन की स्थिति:
- दिल्ली में सात जून से पाबंदियों में ढील के साथ लॉकडाउन लागू रहेगा.
- हरियाणा में पांबदियों में रियायत के साथ 14 जून तक लॉकडाउन रहेगा.
- पंजाब ने 10 जून तक लॉकडाउन बढाया है.
- उत्तर प्रदेश ने 67 जिलों में प्रतिबंधों में ढील दी है. राज्य में रात्रिकालीन कर्फ्यू और सप्ताहांत लॉकडाउन जारी रहेगा.
- बिहार ने आठ जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है.
- झारखंड ने 10 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया है.
- ओडिशा में 17 जून तक लॉकडाउन की पाबंदियां लागू रहेंगी.
- पश्चिम बंगाल सरकार ने लागू लॉकडाउन को 15 जून तक जारी रखने की घोषणा की है.
- राजस्थान ने पाबंदियों में कुछ ढील के साथ आठ जून तक लॉकडाउन जारी रखा है.
- मध्य प्रदेश ने कोरोना कर्फ्यू ने 15 जून तक बढ़ा दिया है. हालांकि, कुछ छूट दी गई हैं.
- छत्तीसगढ़ ने 31 मई को अगले आदेश तक लॉकडाउन लागू रहने की घोषणा की थी.
- उत्तराखंड सरकार ने 15 जून तक कोविड प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं. 9 जून और 14 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जनरल स्टोर खुलेंगे.
देश में करीब दो महीनों में कोविड-19 के एक दिन में सबसे कम 1,20,529 नए मामले आए और इसके साथ ही संक्रमण के कुल मामले 2,86,94,879 पर पहुंच गए. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह आठ बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार इस संक्रामक रोग से 3,380 और लोगों के जान गंवाने से मृतकों की कुल संख्या 3,44,082 हो गयी है जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या लगातार पांचवें दिन 20 लाख से कम रही. मंत्रालय ने बताया कि रोज आने वाले संक्रमण के नए मामले 58 दिनों में सबसे कम हैं.
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