नई दिल्ली: उन्नाव रेप केस में दोषी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उम्रकैद की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया है. पिछले महीने 20 दिसंबर को 2017 के उन्नाव रेप मामले में दिल्ली की एक अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. अदालत ने सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.


सजा सुनाते हुए जज ने कहा था, "यह जनता के एक सेवक हैं. यह जनता के विश्वास के प्रति किया गया विश्वासघात है. पीड़िता को नुकसान पहुंचाने और चुप कराने के लिए हर संभव कठोर कृत्य किए गए." उन्होंने कहा, "सभी पहलुओं को देखते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई जाती है. इसके साथ ही उसपर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जिसमें से 10 लाख रुपये पीड़िता को और 15 लाख रुपये अभियोजन को मिलेंगे."


मामला 2017 का है. नाबालिग लड़की ने कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था. पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस केस दर्ज नहीं कर रही है. न्याय की मांग को लेकर आरोप लगाने वाली लड़की ने सीएम योगी के घर के बाहर आत्मदाह की कोशिश की थी. उसी महीने की तीन तारीख को पीड़िता के पिता की संदिग्ध परिस्थियों में मौत हो गई. पीड़िता ने विधायक कुलदीर सेंगर पर जेल में हत्या कराने का आरोप भी लगाया था.


यही नहीं पिछले साल रायबरेली में पीड़िता जब कार से जा रही थी, एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी. इस हादसे में पीड़िता बुरी तरह जख्मी हो गई और उनके दो संबंधियों की मौत हो गई. पीड़िता को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया और इस केस की जांच भी सीबीआई को सौंप दी गई. विपक्षी दलों ने कुलदीप सिंह सेंगर पर हादसे की साजिश रचने का आरोप लगाया.


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