यूपी: बागी विधायक अदिति सिंह और राकेश सिंह की सदस्यता पर रार, विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ HC जाएगी कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी ने अदिति सिंह और राकेश सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की याचिका दी थी जिसे विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण सिंह ने खारिज कर दिया. जिसके बाद अब इस फैसले को कांग्रेस हाईकोर्ट में चुनौती देगी.
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अपने बागी विधायकों अदिति सिंह और राकेश सिंह की सदस्यता खत्म करने की मांग को लेकर अब हाईकोर्ट का रुख करेगी. विधानसभा अध्यक्ष ह्रदय नारायण दीक्षित की ओर से कांग्रेस की याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद पार्टी ने ये फैसला लिया है. कांग्रेस ने अपने दोनों बागी विधायकों की सदस्यता खारिज करने की मांग की थी.
कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता ने कहा- दोनों विधायकों की विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने का पर्याप्त आधार मौजूद कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने बताया कि दिल्ली में पार्टी का विधिक प्रकोष्ठ बागी विधायकों अदिति सिंह और राकेश सिंह की सदस्यता समाप्त करने संबंधी पार्टी की याचिका को खारिज किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा कि इन दोनों विधायकों की विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने का पर्याप्त आधार मौजूद है और कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष दीक्षित के सामने वे आधार पेश भी किए थे.
'विधायक अदिति सिंह और राकेश सिंह पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त' आराधना मिश्रा ने आगे कहा कि विधायक अदिति सिंह और राकेश सिंह पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगातार लिप्त हैं. इन दोनों विधायकों का आचरण यह दिखाता है कि वे अपनी मर्जी से विधानसभा की सदस्यता छोड़ना चाहते हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि रायबरेली से विधायक अदिति ने पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर पिछले साल दो अक्टूबर को हुए विधानसभा के विशेष सत्र में हिस्सा लिया था.
अदिति का कहना था कि उन्हें व्हिप नहीं मिला. अगर ऐसा था तो जब वह विधानसभा पहुंची थीं तब उन्हें पूरी तरह मालूम हो गया था कि संपूर्ण विपक्ष ने उस सत्र का बहिष्कार किया है. मगर इसके बावजूद उन्होंने चार घंटे तक न सिर्फ सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया बल्कि सदन को संबोधित करते हुए सरकार की तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि अदिति ने बाद में कई ऐसी चीजें ट्वीट की जो पार्टी के प्रति निंदाकारी हैं.
ये था पूरा मामला गौरतलब है कि कांग्रेस विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा मोना ने बीते वर्ष 26 नवंबर 2019 को रायबरेली सदर की विधायक अदिति सिंह की सदस्यता रद्द करने की याचिका दायर की थी. उनका कहना था कि अदिति ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए गत दो अक्टूबर 2019 को विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लिया था. इसके अलावा पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगातार लिप्त रही हैं.
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