नई दिल्लीः मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पार्टी से निकाले जाने के बाद अब वहां क्या होगा? संवैधानिक स्थिति क्या है? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने रहेंगे या यूपी को नया मुख्यमंत्री मिलेगा? इसके बाद संवैधानिक तरीका इस पद पर बने रहने के लिए क्या हो सकता है.
संविधान के जानकार सुभाष कश्यप ने एबीपी न्यूज को बताया कि पार्टी से निकाले जाने के बाद सीएम को सदन में अपने पक्ष में बहुमत साबित करना होगा. राज्यपाल को अगर लगता है कि सदन में मुख्यमंत्री बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में राज्यपाल मुख्यमंत्री को अपने पक्ष में बहुमत साबित करने का न्यौता दे सकते हैं. इसके बाद मुख्यमंत्री को सदन में अपने लिए बहुमत साबित करना होगा.
मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद सदन के लिए उत्तरदायी होता है. अगर वो बहुमत का समर्थन खो देते हैं तो उन्हें पद छोड़ना होगा लेकिन अगर वह बहुमत साबित कर पाते हैं तो वह पद पर बने रहेंगे.
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से 229 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं.