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आचार संहिता उल्लंघन के दो मुकदमों में राज्यमंत्री संजय गंगवार को सजा, अदालत में ही हिरासत में लिया गया, फिर हुआ ये...

Uttar Pradesh News: आचार संहिता के उल्लंघन के दो अलग-अलग मुकदमों में सजा सुनाए जाने के साथ ही अदालत में मौजूद राज्य मंत्री गंगवार को हिरासत में ले लिया गया. इसके बाद गंगवार को जमानत भी दे दी गई.

BJP Minister Sanjay Singh Gangwar in Trouble: उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना व चीनी राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार को आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामलों में दोषी करार दिया गया है. अदालत ने उन्हें शनिवार को तीन-तीन महीने के साधारण कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं, अदालत ने गंगवार को एक अन्य मामले में दोषमुक्त कर दिया है.

आचार संहिता के उल्लंघन के दो अलग-अलग मुकदमों में सजा सुनाए जाने के साथ ही अदालत में मौजूद राज्य मंत्री गंगवार को हिरासत में ले लिया गया. इसके बाद गंगवार की जमानत अर्जी पर विचार करते हुए उनको रिहा किए जाने का आदेश भी दिया गया. यह फैसला सांसद-विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) की विशेष न्यायाधीश प्रियंका रानी की अदालत में सुनाया गया. अभियोजन के अनुसार, तीनों मुकदमे वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुए थे, जब गंगवार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर पीलीभीत की सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे.

इन मुकदमों में हुई सुनवाई

पहली प्राथमिकी थाना सुनगढ़ी में उपनिरीक्षक विनय कुमार सरोज की ओर से दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि 4 जनवरी 2012 को वह आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिए दौरे पर थे. शिकायत के मुताबिक, माधोटांडा रोड पर रेलवे क्रॉसिंग से आगे एक दीवार पर बहुजन समाज पार्टी के सदर विधानसभा सीट से प्रत्याशी संजय सिंह गंगवार के प्रचार संबंधी लेख उल्लखित पाया गया था.

दूसरा मुकदमा, 5 जनवरी 2012 को तत्कालीन सुनगढ़ी थानाध्यक्ष पहुप सिंह की ओर से संजय सिंह गंगवार समेत तीन पर आचार संहिता उल्लंघन के तहत दर्ज हुआ था. तीसरा मुकदमा, सुनगढ़ी थाने में ही उपनिरीक्षक अमर सिंह की ओर से 15 फरवरी 2012 को एक एनसीआर के रूप में दर्ज कराया था, जिसमें संजय सिंह गंगवार और हरपाल सिंह आरोपी बनाए गए थे. तीनों मुकदमों की विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए गए थे. तीनों मुकदमों की सुनवाई सांसद-विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) की विशेष न्यायाधीश प्रियंका रानी की अदालत में हुई.

एक मुकदमा किया गया खारिज

अभियोजन की ओर से बताया गया कि सुनवाई के बाद अदालत ने दरोगा विनय कुमार और थानाध्‍यक्ष पहुप सिंह की ओर से दर्ज कराए गए दो मुकदमों में धारा 127k लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का दोषी पाते हुए गंगवार को तीन-तीन माह साधारण कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया. वहीं, दरोगा अमर सिंह की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में सुनवाई के बाद मौजूदा राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार व उत्तराखंड के थाना सितारगंज क्षेत्र के गांव नकुलिया निवासी हरपाल सिंह को दोषमुक्त कर दिया गया.

योगी सरकार में भी पा गई जगह

गंगवार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2022 में विधानसभा का चुनाव जीते और उन्हें योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की उप्र सरकार में राज्यमंत्री की शपथ दिलाई गई थी.

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