Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को आज हिरासत में लेगी पुलिस
Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आशीष मिश्रा पर 15-20 अज्ञात लोगों के साथ किसानों के ऊपर जीप चढ़ाने और गोली चलाने का आरोप लगाया गया है.
Lakhimpur Kheri Violence: केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा को अदालत ने सोमवार को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया. आज पुलिस लखीमपुर जिला जेल से आशीष मिश्रा को अपनी हिरासत में लेगी. हिरासत की अवधि आज सुबह 10 बजे से 15 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक होगी. आशीष को लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था. अदालत (मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी) में आशीष मिश्रा को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने के लिये शनिवार को अर्जी दी गई थी जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई और अदालत ने 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत के लिए स्वीकृति दी है.
हिरासत की अवधि में आशीष मिश्रा का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाएगा और उन्हें पूछताछ के नाम पर पुलिस प्रताड़ित नहीं करेगी. इस दौरान उनके वकील अधिवक्ता भी मौजूद रहेंगे. उत्तर प्रदेश पुलिस के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के सिलसिले में आशीष मिश्रा को शनिवार को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया और आधी रात के बाद पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया जहां से न्यायिक हिरासत में लखीमपुर जिला जेल भेज दिया गया. लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया थाने में बहराइच जिले के निवासी जगजीत सिंह की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पर 15-20 अज्ञात लोगों के साथ किसानों के ऊपर जीप चढ़ाने और गोली चलाने का आरोप लगाया गया है.
जगजीत सिंह की तहरीर पर चार अक्टूबर को तिकुनिया थाने में आशीष मिश्रा उर्फ मोनू तथा 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (उपद्रव), 148 (घातक अस्त्र का प्रयोग), 149 (भीड़ हिंसा), 279 (सार्वजनिक स्थल पर वाहन से मानव जीवन के लिए संकट पैदा करना), 338 (दूसरों के जीवन के लिए संकट पैदा करना), 304 ए (किसी की असावधानी से किसी की मौत होना), 302 (हत्या) और 120 बी (साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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