69000 शिक्षक भर्ती मामले पर आज नहीं हुई सुनवाई, जानें अब कब सुनेगी अदालत
UP teacher recruitment case: उत्तर प्रदेश के 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा रखी है.
UP teacher recruitment case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर दिए गए निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज (23 सितंबर) को सुनवाई होनी थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई नहीं करेगा. मुख्य न्यायाधीश के उपस्थित होने की कम की वजह से इस मामले पर आज सुनवाई नहीं है.
बता दें कि इस मामले में 9 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. इसके अलावा कोर्ट ने सभी को अपना पक्ष रहने को कहा था.
69000 शिक्षक भर्ती को लेकर युवा कर रहे हैं आंदोलन
युवा काफी समय से 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. इसके अलावा वो कोर्ट में भी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं. इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पुरानी सभी सूची निरस्त करते हुए आरक्षण के नियमों के अनुसार नई सूची बनाने का निर्देश जारी किया था. इसके बाद आरक्षित और चयनित दोनों अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था.
इस मामले को लेकर चयनित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए थे. वहीं, दूसरी तरफ इस मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने कैविएट दाखिल किया था. इस मामले की सुनवाई 9 सितंबर को हुई थी. इसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को तय की गई थी.
जानें क्या है पूरा मामला
उत्तर प्रदेश सरकार ने 69 हजार पदों पर शिक्षकों की भर्ती निकाली थी. इसके एग्जाम जनवरी 2019 में हुए थे. इसके बाद कटऑफ के हिसाब से उम्मीदवारों को नौकरी मिली थी. लेकिन बाद में इसको लेकर बवाल हो गया था. शिक्षक अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि इस भर्ती में 19 हजार सीटों पर घोटाला हुआ है. उन्होंने दावा किया था कि इस भर्ती में ओबीसी को 27 फीसदी का आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें सिर्फ 3.86 फीसदी ही आरक्षण मिला. इसके अलावा एससी कैटेगरी को 21 फीसदी का आरक्षण मिला था तो उन्हें सिर्फ 16.6 फीसदी ही आरक्षण मिला है.