असम : सीएम के बेटे पर था रोडरेज में 'हत्या' का आरोप, अब मृतक के मां-बाप को जान का खतरा
नई दिल्ली : कुछ सालों पहले असम में हुए एक रोडरेज में युवक की मौत हो गई थी. गोली चलाने का आरोपी वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का बेटा अजय मिताई था. अब मृतक युवक के मां-बाप ने सर्वोच्च न्यायालय को गुहार लगाई है. उनका कहना है कि असम में उनकी जान को खतरा है. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और सीएम से जवाब मांगा है.
इरोम चित्रा देवी की याचिका पर 29 मई तक जवाब देने को कहा है
माता पिता ने आरोप लगाया कि उनकी जान को खतरा है. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की अवकाशकालीन पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और मणिपुर के मुख्य सचिव से इरोम रोजर की मां इरोम चित्रा देवी की याचिका पर 29 मई तक जवाब देने को कहा है.
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गैर इरादतन हत्या के तहत पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है
मिताई को 20 मार्च 2011 को हुए रोडरेज के मामले में रोजर पर गोली चलाने के मामले में आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है. रोजर ने मिताई की गाड़ी को अपनी एसयूवी से कथित रूप से आगे नहीं निकलने दिया था.
उसने रोजर पर गोली चला दी थी जिससे उसकी बाद में मौत हो गई
इससे मिताई को गुस्सा आ गया और उसने रोजर पर गोली चला दी थी जिससे उसकी बाद में मौत हो गई. याचिका में आरोप लगाया गया है कि बीरेन सिंह के नेतृत्व में राज्य में बीजेपी का शासन होने के कारण पीड़ित के माता पिता को अपनी जान का खतरा है. यह याचिका वकील उत्सव बैंस के जरिए दायर की गई है.
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उच्च न्यायालय में कोई भी वकील उनकी ओर से पेश होने को तैयार नहीं था
दोषी करार दिए जाने के खिलाफ याचिका की सुनवाई कर रहे उच्च न्यायालय में कोई भी वकील उनकी ओर से पेश होने को तैयार नहीं था. अब देखना यह होगा कि केंद्र और असम के मुख्यमंत्री की ओर से इस मामले में क्या जवाब आता है.